किराये की रसीद

एक महीने या किसी अवधि के किराये की रसीद, किरायेदार के रिकॉर्ड या एचआरए के लिए।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

किराये की रसीद

मैं, विक्रम सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, ने मीरा शर्मा पत्नी श्री कबीर शर्मा, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब से, उन्हें किराये पर दिए परिसर (मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर का भूतल) के लिए, दिनांक 01-09-2026 से 30-09-2026 तक की अवधि का किराया, ₹9,500 मासिक की दर से, ₹9,500 (नौ हज़ार पाँच सौ रुपये मात्र) यूपीआई ट्रांसफ़र द्वारा प्राप्त किया है।

इस अवधि का कोई किराया किरायेदार की ओर बाक़ी नहीं है।

मकान मालिक का स्थायी खाता संख्या (पैन): XXXXX0000X

[ रसीदी टिकट ]

स्थान: अमरनगर
दिनांक: 12-10-2026
विक्रम सिंह

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

मकान मालिक हस्ताक्षर करके किरायेदार को देता है, हर महीने या किसी अवधि के लिए; मकान किराया भत्ते के लिए किरायेदार इसकी प्रतियाँ नियोक्ता को देता है।

फ़ीस

सादा काग़ज़ काफ़ी है; स्टाम्प क़ानून में तय रक़म से ज़्यादा की रसीद पर रसीदी टिकट लगता है, जिस पर पैसे लेने वाला आर-पार हस्ताक्षर करता है।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

₹5,000 से अधिक की रसीद पर प्रायः एक रुपये का रसीदी टिकट लगाकर उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।