गिरदावरी या जमाबंदी में ग़लत इंदराज की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र
तहसीलदार या पटवारी से ग़लत गिरदावरी या जमाबंदी इंदराज की मौक़े पर जाँच कर उसे दुरुस्त करवाना।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
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अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
सेवा में,
तहसीलदार,
तहसील अमरनगर
विषय: गाँव कल्याणपुर, हदबस्त नं. 112 की ख़सरा गिरदावरी में ग़लत इंदराज की दुरुस्ती बारे
महोदय/महोदया,
1.यह कि प्रार्थी गाँव कल्याणपुर, हदबस्त नं. 112 में खेवट नं. 77, ख़सरा नं. 45//12 (8-0) वाली ज़मीन का ख़ुद-काश्त मालिक है।
2.यह कि ख़रीफ़ 2026 की ख़सरा गिरदावरी में इस ज़मीन का इंदराज ग़लत दर्ज है: ज़मीन बंजर, और काश्तकार "जगीर सिंह"।
3.यह कि मौक़े पर और अन्य रिकॉर्ड के अनुसार सही स्थिति यह है: प्रार्थी द्वारा ख़ुद बोया व काटा गया धान (ख़ुद-काश्त)। इंदराज इसी के अनुसार होना चाहिए।
4.यह कि यह ग़लती संभवतः इसलिए हुई क्योंकि फ़सल का निरीक्षण मौक़े पर नहीं किया गया।
5.यह कि प्रार्थी निम्नलिखित दस्तावेज़ों पर भरोसा करता है, जिनकी प्रतियाँ संलग्न हैं:
(क)अमरनगर अनाज मंडी में धान की बिक्री का दिनांक 08-10-2026 का जे-फ़ॉर्म;
(ख)दिनांक 20-09-2026 को खींचे गए खड़ी फ़सल के फ़ोटो;
6.यह कि ग़लत इंदराज से ज़मीन में प्रार्थी के अधिकारों पर, और रिकॉर्ड से जुड़े लाभों, जैसे फ़सली ऋण, फ़सल-ख़राबे का मुआवज़ा और सब्सिडी, पर असर पड़ता है, और भविष्य में इसका प्रयोग प्रार्थी के विरुद्ध किया जा सकता है।
7.यह कि प्रार्थना है कि संबंधित व्यक्तियों को सूचना देकर ज़मीन का मौक़े पर निरीक्षण किया जाए, इंदराज का मिलान फ़ील्ड बुक व अन्य रिकॉर्ड से किया जाए, और सक्षम राजस्व अधिकारी के आदेश से ख़सरा गिरदावरी को ऊपर बताई सही स्थिति के अनुसार दुरुस्त किया जाए।
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- ग़लत इंदराज की नक़ल: ख़सरा गिरदावरी या जमाबंदी (फ़र्द), फ़र्द केंद्र या पटवारी से
- सही स्थिति का सबूत: रजिस्टर्ड विलेख, इंतक़ाल, पट्टे या ठेके के काग़ज़, पुरानी गिरदावरियाँ या अदालत का आदेश
- गिरदावरी ग़लत हो तो काश्त का सबूत: ट्यूबवेल का बिजली बिल, फ़सल बिक्री की रसीदें (जे-फ़ॉर्म) और फ़सल की फ़ोटो
- आधार कार्ड या कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्र (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- नोटिस के लिए इंदराज में दर्ज दूसरे लोगों के नाम और पते
कहाँ जाना है
पटवारी, नायब तहसीलदार या तहसीलदार को (या फ़र्द केंद्र के ज़रिए) दिया जाता है। पटवारी या कानूनगो मौक़े पर ज़मीन देखता है, और राजस्व अधिकारी संबंधित लोगों को नोटिस देकर दुरुस्ती का आदेश देता है।
फ़ीस
राजस्व दफ़्तर ऐसे आवेदनों के साथ प्रायः कोर्ट फ़ीस टिकट या नक़ल फ़ीस लेते हैं, जैसा दफ़्तर कहे; आज की राशि वहीं पूछें।
ध्यान दें
- फ़सल की गिरदावरी होने के बाद जल्दी आवेदन करें: पुराना ग़लत इंदराज ठीक करवाना ज़्यादा मुश्किल होता है।
- क़ब्ज़े का ग़लत इंदराज बाद में आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है; दुरुस्ती का आदेश और ठीक हुए रिकॉर्ड की ताज़ा नक़ल संभालकर रखें।
- अधिकारी मना करे तो आप ऊपर के राजस्व अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं; वकील से पूछें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
राजस्व दफ़्तर ऐसे प्रार्थना पत्रों पर प्रायः कोर्ट फ़ीस टिकट या नक़ल फ़ीस लेते हैं; दफ़्तर के निर्देश अनुसार अदा करें।