गिरदावरी या जमाबंदी में ग़लत इंदराज की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र

तहसीलदार या पटवारी से ग़लत गिरदावरी या जमाबंदी इंदराज की मौक़े पर जाँच कर उसे दुरुस्त करवाना।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

सेवा में,

तहसीलदार,

तहसील अमरनगर

विषय: गाँव कल्याणपुर, हदबस्त नं. 112 की ख़सरा गिरदावरी में ग़लत इंदराज की दुरुस्ती बारे

महोदय/महोदया,

1.यह कि प्रार्थी गाँव कल्याणपुर, हदबस्त नं. 112 में खेवट नं. 77, ख़सरा नं. 45//12 (8-0) वाली ज़मीन का ख़ुद-काश्त मालिक है।

2.यह कि ख़रीफ़ 2026 की ख़सरा गिरदावरी में इस ज़मीन का इंदराज ग़लत दर्ज है: ज़मीन बंजर, और काश्तकार "जगीर सिंह"।

3.यह कि मौक़े पर और अन्य रिकॉर्ड के अनुसार सही स्थिति यह है: प्रार्थी द्वारा ख़ुद बोया व काटा गया धान (ख़ुद-काश्त)। इंदराज इसी के अनुसार होना चाहिए।

4.यह कि यह ग़लती संभवतः इसलिए हुई क्योंकि फ़सल का निरीक्षण मौक़े पर नहीं किया गया।

5.यह कि प्रार्थी निम्नलिखित दस्तावेज़ों पर भरोसा करता है, जिनकी प्रतियाँ संलग्न हैं:

(क)अमरनगर अनाज मंडी में धान की बिक्री का दिनांक 08-10-2026 का जे-फ़ॉर्म;

(ख)दिनांक 20-09-2026 को खींचे गए खड़ी फ़सल के फ़ोटो;

6.यह कि ग़लत इंदराज से ज़मीन में प्रार्थी के अधिकारों पर, और रिकॉर्ड से जुड़े लाभों, जैसे फ़सली ऋण, फ़सल-ख़राबे का मुआवज़ा और सब्सिडी, पर असर पड़ता है, और भविष्य में इसका प्रयोग प्रार्थी के विरुद्ध किया जा सकता है।

7.यह कि प्रार्थना है कि संबंधित व्यक्तियों को सूचना देकर ज़मीन का मौक़े पर निरीक्षण किया जाए, इंदराज का मिलान फ़ील्ड बुक व अन्य रिकॉर्ड से किया जाए, और सक्षम राजस्व अधिकारी के आदेश से ख़सरा गिरदावरी को ऊपर बताई सही स्थिति के अनुसार दुरुस्त किया जाए।

बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

पटवारी, नायब तहसीलदार या तहसीलदार को (या फ़र्द केंद्र के ज़रिए) दिया जाता है। पटवारी या कानूनगो मौक़े पर ज़मीन देखता है, और राजस्व अधिकारी संबंधित लोगों को नोटिस देकर दुरुस्ती का आदेश देता है।

फ़ीस

राजस्व दफ़्तर ऐसे आवेदनों के साथ प्रायः कोर्ट फ़ीस टिकट या नक़ल फ़ीस लेते हैं, जैसा दफ़्तर कहे; आज की राशि वहीं पूछें।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

राजस्व दफ़्तर ऐसे प्रार्थना पत्रों पर प्रायः कोर्ट फ़ीस टिकट या नक़ल फ़ीस लेते हैं; दफ़्तर के निर्देश अनुसार अदा करें।