रजिस्टर्ड पट्टा विलेख (11 महीने से अधिक)
एक साल या उससे अधिक का पट्टा, जिसकी रजिस्ट्री ज़रूरी है।
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काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
पट्टा विलेख
यह पट्टा विलेख आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में निम्नलिखित पक्षों के बीच लिखा व निष्पादित किया गया:-
विक्रम सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (जिसे आगे "पट्टादाता" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) प्रथम पक्ष।
तथा
शर्मा हार्डवेयर, द्वारा प्रोप्राइटर कबीर शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष।
अब यह विलेख साक्षी है और दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं:-
1.यह कि पट्टादाता नीचे की अनुसूची में वर्णित परिसर (आगे "उक्त परिसर") दिनांक 01-12-2026 से 3 साल के लिए केवल हार्डवेयर की दुकान के उपयोग हेतु पट्टेदार को पट्टे पर देता है।
2.यह कि पट्टेदार हर महीने की 10 तारीख़ तक ₹18,000 (अठारह हज़ार रुपये मात्र) मासिक किराया देगा, जो पट्टे के हर साल के अंत में 5 प्रतिशत बढ़ेगा।
3.यह कि पट्टेदार ने ₹54,000 (चौवन हज़ार रुपये मात्र) बिना ब्याज की सिक्योरिटी राशि दी है, जो बकाया काटकर क़ब्ज़ा लौटाने पर वापस होगी।
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- मालिक का पहचान पत्र, और मालिकाना हक़ या किराये पर देने के अधिकार का सबूत, जैसे बयनामा, संपत्ति कर की रसीद या बिजली का बिल
- पट्टेदार का पहचान पत्र और पैन कार्ड; फ़र्म या कंपनी के लिए उसका पंजीकरण और हस्ताक्षर करने वाले का अधिकार पत्र
- दी गई सिक्योरिटी राशि का सबूत, जैसे बैंक ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड, और पहले दिन की मीटर रीडिंग
- हर पक्ष की दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (दफ़्तर भी फ़ोटो और अँगूठे का निशान लेता है)
- फ़ोटो पहचान पत्र वाले दो गवाह, जो विलेख पर हस्ताक्षर करें और पक्षों की पहचान करें
कहाँ जाना है
दोनों पक्ष दो गवाहों के सामने हस्ताक्षर करते हैं और रजिस्ट्री उस सब-रजिस्ट्रार के दफ़्तर में होती है जहाँ परिसर है; पट्टादाता और पट्टेदार (या उनके मुख़्तार) पहचान पत्र लेकर स्वयं हाज़िर होते हैं, जहाँ सुविधा हो वहाँ राज्य की ऑनलाइन रजिस्ट्री अपॉइंटमेंट से लिए समय पर।
फ़ीस
स्टाम्प शुल्क राज्य की अनुसूची में पट्टे की दर से, अवधि के अनुसार औसत सालाना किराये, सिक्योरिटी राशि और प्रीमियम पर लगता है; रजिस्ट्री फ़ीस अलग है। आज की राशि सब-रजिस्ट्रार के दफ़्तर से पूछें।
ध्यान दें
- विलेख को हस्ताक्षर के चार महीने के भीतर रजिस्ट्री के लिए पेश करें; बाद में केवल ठोस कारण होने पर, अगले चार महीनों में और जुर्माने के साथ।
- जहाँ ज़िले के आदेश कहें वहाँ पट्टेदार का पुलिस सत्यापन करवाएँ, और रसीद रखें।
- दुकान या अन्य व्यावसायिक जगह के किराये पर जीएसटी लग सकता है जब मालिक जीएसटी में पंजीकृत हो; चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
डीड और इकरारनामों पर स्टाम्प शुल्क राज्य, दस्तावेज़ और उसकी राशि पर निर्भर करता है; कुछ का सब-रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकरण ज़रूरी है। स्टाम्प पेपर पर छापने से पहले मौजूदा शुल्क और नियम जाँच लें।