किरायेदारी छोड़ने और क़ब्ज़ा सौंपने की रसीद

मालिक और किरायेदार चाबियाँ लौटने का दिन दर्ज करते हैं: मीटर रीडिंग, किराया व बिल चुकता, सिक्योरिटी वापस या समायोजित, और आगे कोई दावा नहीं। दोनों के हस्ताक्षर।

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किरायेदारी छोड़ने और क़ब्ज़ा सौंपने की रसीद

यह रसीद-पत्र आज दिनांक 30 सितंबर 2026 को अमरनगर में निम्नलिखित पक्षों के बीच लिखा व निष्पादित किया गया:-

विक्रम सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (जिसे आगे "मालिक" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) प्रथम पक्ष।

तथा

मीरा शर्मा पत्नी श्री कबीर शर्मा, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (जिसे आगे "किरायेदार" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष।

चूँकि मालिक ने मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर का भूतल (आगे "उक्त स्थान") किरायेदार को दिनांक 01-11-2025 के किरायानामे के अंतर्गत किराये पर दिया था;

चूँकि किरायेदार ने उक्त स्थान ख़ाली कर दिया है, और दोनों पक्ष किरायेदारी समाप्त करने और नीचे लिखे अनुसार हिसाब निपटाने पर सहमत हैं;

अब दोनों पक्ष निम्नलिखित दर्ज करते हैं और इस पर सहमत हैं:-

1.यह कि दिनांक 30-09-2026 को किरायेदार ने किरायेदारी छोड़ दी और उक्त स्थान का ख़ाली व शांतिपूर्ण क़ब्ज़ा, मुख्य दरवाज़े की दो चाबियाँ, गेट की एक चाबी और लेटर बॉक्स की एक चाबी सहित, मालिक को सौंप दिया। मालिक ने क़ब्ज़ा ले लिया है, और उस दिन से किरायेदारी समाप्त हो गई है।

बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

चाबियाँ लौटाने के दिन मालिक और किरायेदार इस पर हस्ताक्षर करते हैं, प्रायः उसी स्थान पर, दो गवाहों के सामने। इसकी रजिस्ट्री प्रायः नहीं होती।

फ़ीस

प्रायः सादा काग़ज़, और लौटाई गई सिक्योरिटी के लिए मालिक के हस्ताक्षर वाला रसीदी टिकट; कुछ लोग ई-स्टाम्प पेपर लेते हैं। पट्टा रजिस्टर्ड था तो सब-रजिस्ट्रार से पूछें।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

प्रायः सादे काग़ज़ पर लिखी जाती है, और लौटाई गई सिक्योरिटी के लिए मालिक रसीदी टिकट लगाकर उस पर हस्ताक्षर करता है; कुछ राज्य पट्टा छोड़ने पर थोड़ा स्टाम्प शुल्क लेते हैं। रजिस्टर्ड पट्टा छोड़ने के लिए रजिस्टर्ड विलेख की ज़रूरत हो सकती है: सब-रजिस्ट्रार से पूछें।