शुद्धि विलेख (रेक्टिफ़िकेशन डीड)

रजिस्टर्ड विलेख की टाइपिंग की ग़लती उन्हीं पक्षों द्वारा सुधारना।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

शुद्धि विलेख

यह शुद्धि विलेख आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में निम्नलिखित पक्षों के बीच लिखा व निष्पादित किया गया:-

विक्रम सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (जिसे आगे "प्रथम पक्ष" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) प्रथम पक्ष।

तथा

रोहन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (जिसे आगे "द्वितीय पक्ष" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष।

अब यह विलेख साक्षी है और दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं:-

1.यह कि दोनों पक्षों ने दिनांक 12-10-2026 का बयनामा, जो सब-रजिस्ट्रार अमरनगर के यहाँ वसीक़ा नं. 3398 के रूप में रजिस्टर्ड है (आगे "मूल विलेख") निष्पादित किया था।

2.यह कि लिपिकीय भूल से मूल विलेख में लिखा है: "मकान नं. 54, गुलाब कॉलोनी"। दोनों पक्षों का सदा यही इरादा और सहमति थी कि इसमें लिखा हो: "मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी"।

3.यह कि दोनों पक्ष मूल विलेख को तदनुसार शुद्ध करते हैं। मूल विलेख इस विलेख द्वारा शुद्ध रूप में पढ़ा जाएगा, और बाक़ी सब बातों में वह यथावत रहेगा।

बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

जिस विलेख को ठीक किया जा रहा है उसके वही पक्ष दो गवाहों के सामने हस्ताक्षर करते हैं, और रजिस्ट्री सब-रजिस्ट्रार के दफ़्तर में होती है, प्रायः उसी में जहाँ मूल विलेख रजिस्टर्ड हुआ था।

फ़ीस

केवल ग़लती ठीक करने पर प्रायः छोटा शुल्क, लेकिन ज़मीन या मूल्य जुड़े तो ज़्यादा; यह सब-रजिस्ट्रार तय करता है। रजिस्ट्री फ़ीस अलग है; आज की राशि वहीं पूछें।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

डीड और इकरारनामों पर स्टाम्प शुल्क राज्य, दस्तावेज़ और उसकी राशि पर निर्भर करता है; कुछ का सब-रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकरण ज़रूरी है। स्टाम्प पेपर पर छापने से पहले मौजूदा शुल्क और नियम जाँच लें।