पति-पत्नी की संयुक्त वसीयत
पति-पत्नी की एक वसीयत: हर एक की संपत्ति पहले जीवित साथी को, फिर बच्चों को; निष्पादक और दो गवाह।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
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अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
संयुक्त वसीयतनामा
हम, विक्रम सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, और सुखविंदर कौर पत्नी श्री विक्रम सिंह, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, पति-पत्नी, दोनों पूरे होश-हवास और अच्छी सेहत में, अपनी मर्ज़ी से, बिना किसी दबाव या प्रभाव के, यह अपनी संयुक्त वसीयत लिखते हैं। हम दोनों अपनी-अपनी पहले की सभी वसीयतें व कोडिसिल रद्द करते हैं।
1.यह कि विक्रम सिंह की संपत्ति इस प्रकार है: मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, 150 वर्ग गज़ पर बना, और गाँव कल्याणपुर, तहसील व ज़िला अमरनगर के खेवट नं. 81 में 8 कनाल खेती की ज़मीन।
2.यह कि सुखविंदर कौर की संपत्ति इस प्रकार है: उनके सोने के गहने, और अमर बैंक, मुख्य शाखा, अमरनगर में उनके नाम की सावधि जमा (एफ़डी)।
3.यह कि निम्नलिखित संपत्ति हम दोनों की साझी है: दुकान नं. 3, मेन बाज़ार, अमरनगर (प्रॉपर्टी आईडी AMR-000125), जो हमारे बराबर हिस्सों में है।
4.यह कि यह वसीयत हम में से हर एक की मृत्यु पर, उसकी अपनी संपत्ति और साझी संपत्ति में उसके हिस्से के बारे में, उसी की वसीयत के रूप में लागू होगी।
5.यह कि हम में से जिसकी मृत्यु पहले हो, उसकी सारी चल-अचल संपत्ति जीवित साथी को पूर्ण मालिकाना हक़ से मिलेगी।
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- पति और पत्नी दोनों के आधार कार्ड या अन्य फ़ोटो पहचान पत्र (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- हर एक की संपत्ति और साझी संपत्ति की सूची: रजिस्ट्रियाँ, जमाबंदी (फ़र्द), और बैंक व अन्य खाते
- उन बच्चों या अन्य लोगों का पूरा नाम, रिश्ता और पता जिन्हें संपत्ति मिलनी है, और निष्पादक का भी
- दो गवाह, जिन्हें (और जिनके पति या पत्नी को) वसीयत में कुछ नहीं मिल रहा, हर एक फ़ोटो पहचान पत्र सहित
- दोनों की ताज़ा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अगर वसीयत की रजिस्ट्री करवानी है
कहाँ जाना है
पति और पत्नी दोनों दो गवाहों की हाज़िरी में हस्ताक्षर करते हैं, और गवाह उनकी हाज़िरी में हस्ताक्षर करते हैं। स्टाम्प पेपर की ज़रूरत नहीं। रजिस्ट्री वैकल्पिक है: करवानी हो तो दोनों गवाहों के साथ स्वयं सब-रजिस्ट्रार के दफ़्तर जाते हैं।
फ़ीस
वसीयत पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगता। रजिस्ट्री करवाएँ तो सब-रजिस्ट्रार की रजिस्ट्री फ़ीस वहीं दी जाती है; आज की राशि पूछें। अर्ज़ीनवीस या वकील की फ़ीस अलग है।
ध्यान दें
- मूल वसीयत संभालकर रखें और निष्पादक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताएँ कि वह कहाँ है; वसीयत को सीलबंद लिफ़ाफ़े में रजिस्ट्रार के पास जमा भी करवाया जा सकता है (धारा 42 रजिस्ट्रेशन एक्ट)।
- दोनों के जीवित रहते आप में से कोई भी, दूसरे को लिखकर बताकर, अपना हिस्सा बदल सकता है; पहली मृत्यु के बाद बदलाव पर विवाद हो सकता है, इसलिए पहले वकील से पूछें।
- पति और पत्नी की अलग-अलग वसीयतें अक्सर साबित करने में आसान होती हैं; संपत्ति या परिवार की स्थिति उलझी हो तो वकील से पूछें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
वसीयत के लिए स्टाम्प पेपर ज़रूरी नहीं। रजिस्ट्री वैकल्पिक है पर उचित है; दो गवाहों के हस्ताक्षर ज़रूरी हैं।