साधारण रहननामा
क़ब्ज़ा दिए बिना निजी ऋण के लिए संपत्ति रहन रखना।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
आईफ़ोन और आईपैड: जल्द ही ऐप स्टोर पर · एंड्रॉइड: जल्द ही गूगल प्ले पर
अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
साधारण रहननामा
यह रहननामा आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में निम्नलिखित पक्षों के बीच लिखा व निष्पादित किया गया:-
कबीर शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (जिसे आगे "रहनकर्ता" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) प्रथम पक्ष।
तथा
विक्रम सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (जिसे आगे "रहनदार" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष।
अब यह विलेख साक्षी है और दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं:-
1.यह कि रहनकर्ता ने आज रहनदार से ₹5,00,000 (पाँच लाख रुपये मात्र) का ऋण लिया है, और उसे 12 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज सहित दिनांक 31-10-2028 तक लौटाने पर सहमत है।
2.यह कि ऋण व ब्याज की ज़मानत के रूप में रहनकर्ता नीचे की अनुसूची में वर्णित संपत्ति (आगे "उक्त संपत्ति") क़ब्ज़ा दिए बिना रहनदार के पास रहन रखता है।
3.यह कि समय पर न लौटाने पर रहनदार अदालत द्वारा उक्त संपत्ति बिकवाकर बिक्री की राशि से बकाया वसूल सकता है, और कमी रहने पर रहनकर्ता से व्यक्तिगत रूप से।
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- संपत्ति के मूल मालिकाना दस्तावेज़, ताज़ा जमाबंदी (फ़र्द) और इंतक़ाल या नगर निकाय के रिकॉर्ड सहित
- दिए गए क़र्ज़ का सबूत: बैंक ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड, या चेक या ड्राफ़्ट का ब्योरा
- दोनों पक्ष (या उनके मुख़्तार), हर एक फ़ोटो पहचान पत्र के साथ, और जहाँ मूल्य के कारण आयकर नियम माँगें वहाँ पैन कार्ड
- हर पक्ष की दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (दफ़्तर भी फ़ोटो और अँगूठे का निशान लेता है)
- फ़ोटो पहचान पत्र वाले दो गवाह, जो विलेख पर हस्ताक्षर करें और पक्षों की पहचान करें
कहाँ जाना है
रहन रखने वाला हस्ताक्षर करता है, दो गवाह तस्दीक़ करते हैं, और रजिस्ट्री उस सब-रजिस्ट्रार के दफ़्तर में होती है जहाँ संपत्ति है (धारा 59 संपत्ति अंतरण अधिनियम); दोनों पक्ष पहचान पत्र लेकर स्वयं हाज़िर होते हैं।
फ़ीस
स्टाम्प शुल्क राज्य की अनुसूची में रहन की दर से, प्रायः सुरक्षित रक़म पर लगता है; रजिस्ट्री फ़ीस अलग है। ई-स्टाम्प ख़रीदने से पहले सब-रजिस्ट्रार से पूछें।
ध्यान दें
- विलेख को हस्ताक्षर के चार महीने के भीतर रजिस्ट्री के लिए पेश करें; बाद में केवल ठोस कारण होने पर, अगले चार महीनों में और जुर्माने के साथ।
- क़र्ज़ चुकाने पर लिखित रसीद या रहन छुड़ाने का विलेख लें, जहाँ ज़रूरी हो रजिस्टर्ड, मालिकाना दस्तावेज़ वापस लें, और रिकॉर्ड से भार हटवाएँ।
- जो व्यक्ति पैसा उधार देने का धंधा करता है, उसे राज्य के साहूकारी क़ानून के तहत लाइसेंस की ज़रूरत हो सकती है; वकील से पूछें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
डीड और इकरारनामों पर स्टाम्प शुल्क राज्य, दस्तावेज़ और उसकी राशि पर निर्भर करता है; कुछ का सब-रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकरण ज़रूरी है। स्टाम्प पेपर पर छापने से पहले मौजूदा शुल्क और नियम जाँच लें।