लीव एंड लाइसेंस इक़रारनामा

किरायेदारी बनाए बिना रहने की अनुमति।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

लीव एंड लाइसेंस इक़रारनामा

यह इक़रारनामा आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में निम्नलिखित पक्षों के बीच लिखा व निष्पादित किया गया:-

रोहन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (जिसे आगे "लाइसेंसदाता" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) प्रथम पक्ष।

तथा

नेहा वर्मा पत्नी श्री अनिल वर्मा, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी मकान नं. 204, सेक्टर 9, शांतिपुर, ज़िला शांतिपुर, हरियाणा (जिसे आगे "लाइसेंसधारी" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष।

अब यह विलेख साक्षी है और दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं:-

1.यह कि लाइसेंसदाता नीचे की अनुसूची में वर्णित परिसर (आगे "उक्त परिसर") का दिनांक 15-11-2026 से 11 महीनों तक केवल रहने हेतु लीव एंड लाइसेंस पर उपयोग करने की अनुमति लाइसेंसधारी को देता है।

2.यह कि इस इक़रारनामे से केवल लाइसेंस बनता है। इससे उक्त परिसर में कोई किरायेदारी, पट्टा या अन्य हित नहीं बनता, और लाइसेंसदाता का क़ानूनी क़ब्ज़ा बना रहता है।

3.यह कि लाइसेंसधारी हर महीने की 5 तारीख़ तक ₹14,000 (चौदह हज़ार रुपये मात्र) मासिक लाइसेंस फ़ीस अग्रिम देगा, और उसने ₹28,000 (अट्ठाईस हज़ार रुपये मात्र) बिना ब्याज की जमा राशि दी है, जो लाइसेंस के अंत में बकाया काटकर लौटाई जाएगी।

बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

दोनों पक्ष, प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर, दो गवाहों के सामने हस्ताक्षर करते हैं; कई लोग नोटरी से तस्दीक़ भी करवाते हैं। कम अवधि के लाइसेंस की रजिस्ट्री प्रायः नहीं होती; लंबी अवधि के बारे में सब-रजिस्ट्रार से पूछें।

फ़ीस

ई-स्टाम्प शुल्क राज्य की अनुसूची के अनुसार, लाइसेंस फ़ीस और सिक्योरिटी राशि से तय होता है; नोटरी की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है। आज की राशि वहीं पूछें।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

डीड और इकरारनामों पर स्टाम्प शुल्क राज्य, दस्तावेज़ और उसकी राशि पर निर्भर करता है; कुछ का सब-रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकरण ज़रूरी है। स्टाम्प पेपर पर छापने से पहले मौजूदा शुल्क और नियम जाँच लें।