तबादलानामा (विनिमय विलेख)

दो मालिकों द्वारा संपत्तियों की अदला-बदली।

दस्तावो में मुफ़्त बनाएँ

यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।

आईफ़ोन और आईपैड: जल्द ही ऐप स्टोर पर · एंड्रॉइड: जल्द ही गूगल प्ले पर

अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।

काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

तबादलानामा

यह तबादलानामा आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में निम्नलिखित पक्षों के बीच लिखा व निष्पादित किया गया:-

गुरदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (जिसे आगे "प्रथम पक्ष" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) प्रथम पक्ष।

तथा

अनिल वर्मा पुत्र श्री रमेश वर्मा, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी मकान नं. 204, सेक्टर 9, शांतिपुर, ज़िला शांतिपुर, हरियाणा (जिसे आगे "द्वितीय पक्ष" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष।

अब यह विलेख साक्षी है और दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं:-

1.यह कि प्रथम पक्ष खेती की ज़मीन 4 कनाल, ख़सरा नं. 45//12, गाँव कल्याणपुर ("संपत्ति क") का और द्वितीय पक्ष खेती की ज़मीन 4 कनाल, ख़सरा नं. 46//3, गाँव कल्याणपुर ("संपत्ति ख") का मालिक है।

2.यह कि दोनों पक्ष इन संपत्तियों का आपस में तबादला करते हैं: संपत्ति क द्वितीय पक्ष की और संपत्ति ख प्रथम पक्ष की पूर्ण मालिकाना हक़ से होगी।

3.यह कि मूल्यों में अंतर होने से प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को ₹50,000 (पचास हज़ार रुपये मात्र) दिए हैं, जिनकी प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

रजिस्ट्री उस सब-रजिस्ट्रार के दफ़्तर में होती है जहाँ संपत्ति है (पंजाब और हरियाणा में प्रायः तहसीलदार या नायब तहसीलदार), जहाँ सुविधा हो वहाँ राज्य की ऑनलाइन रजिस्ट्री अपॉइंटमेंट से लिए समय पर; दोनों पक्ष और गवाह स्वयं हाज़िर होते हैं।

फ़ीस

तबादले पर प्रायः बयनामे की तरह, ज़्यादा मूल्य वाली संपत्ति या उसके कलेक्टर रेट पर शुल्क लगता है; रजिस्ट्री फ़ीस अलग है। ई-स्टाम्प ख़रीदने से पहले सब-रजिस्ट्रार से पूछें।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

डीड और इकरारनामों पर स्टाम्प शुल्क राज्य, दस्तावेज़ और उसकी राशि पर निर्भर करता है; कुछ का सब-रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकरण ज़रूरी है। स्टाम्प पेपर पर छापने से पहले मौजूदा शुल्क और नियम जाँच लें।