तबादलानामा (विनिमय विलेख)
दो मालिकों द्वारा संपत्तियों की अदला-बदली।
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अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
तबादलानामा
यह तबादलानामा आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में निम्नलिखित पक्षों के बीच लिखा व निष्पादित किया गया:-
गुरदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (जिसे आगे "प्रथम पक्ष" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) प्रथम पक्ष।
तथा
अनिल वर्मा पुत्र श्री रमेश वर्मा, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी मकान नं. 204, सेक्टर 9, शांतिपुर, ज़िला शांतिपुर, हरियाणा (जिसे आगे "द्वितीय पक्ष" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष।
अब यह विलेख साक्षी है और दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं:-
1.यह कि प्रथम पक्ष खेती की ज़मीन 4 कनाल, ख़सरा नं. 45//12, गाँव कल्याणपुर ("संपत्ति क") का और द्वितीय पक्ष खेती की ज़मीन 4 कनाल, ख़सरा नं. 46//3, गाँव कल्याणपुर ("संपत्ति ख") का मालिक है।
2.यह कि दोनों पक्ष इन संपत्तियों का आपस में तबादला करते हैं: संपत्ति क द्वितीय पक्ष की और संपत्ति ख प्रथम पक्ष की पूर्ण मालिकाना हक़ से होगी।
3.यह कि मूल्यों में अंतर होने से प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को ₹50,000 (पचास हज़ार रुपये मात्र) दिए हैं, जिनकी प्राप्ति स्वीकार की जाती है।
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- दोनों पक्षों के मालिकाना काग़ज़: हर संपत्ति की रजिस्ट्री, ताज़ा जमाबंदी (फ़र्द) और इंतक़ाल, या नगर निकाय या प्राधिकरण का रिकॉर्ड
- इलाक़े के हिसाब से ज़रूरी अनापत्ति या नो ड्यूज़ प्रमाण पत्र (जैसे नगर निकाय के संपत्ति कर का, या विकास प्राधिकरण की हस्तांतरण अनुमति), और संपत्ति रहन हो तो बैंक का
- दोनों पक्ष (या उनके मुख़्तार), हर एक फ़ोटो पहचान पत्र के साथ, और जहाँ मूल्य के कारण आयकर नियम माँगें वहाँ पैन कार्ड
- हर पक्ष की दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (दफ़्तर भी फ़ोटो और अँगूठे का निशान लेता है)
- फ़ोटो पहचान पत्र वाले दो गवाह, जो विलेख पर हस्ताक्षर करें और पक्षों की पहचान करें
कहाँ जाना है
रजिस्ट्री उस सब-रजिस्ट्रार के दफ़्तर में होती है जहाँ संपत्ति है (पंजाब और हरियाणा में प्रायः तहसीलदार या नायब तहसीलदार), जहाँ सुविधा हो वहाँ राज्य की ऑनलाइन रजिस्ट्री अपॉइंटमेंट से लिए समय पर; दोनों पक्ष और गवाह स्वयं हाज़िर होते हैं।
फ़ीस
तबादले पर प्रायः बयनामे की तरह, ज़्यादा मूल्य वाली संपत्ति या उसके कलेक्टर रेट पर शुल्क लगता है; रजिस्ट्री फ़ीस अलग है। ई-स्टाम्प ख़रीदने से पहले सब-रजिस्ट्रार से पूछें।
ध्यान दें
- विलेख को हस्ताक्षर के चार महीने के भीतर रजिस्ट्री के लिए पेश करें; बाद में केवल ठोस कारण होने पर, अगले चार महीनों में और जुर्माने के साथ।
- अगर दोनों संपत्तियाँ अलग-अलग उप-ज़िलों में हैं, तो पूछें कि रजिस्ट्री कौन-सा दफ़्तर करेगा; प्रायः दोनों में से कोई भी कर सकता है।
- फिर हर पक्ष मिली संपत्ति का रिकॉर्ड अपने नाम करवाए: "इंतक़ाल हेतु प्रार्थना पत्र" देखें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
डीड और इकरारनामों पर स्टाम्प शुल्क राज्य, दस्तावेज़ और उसकी राशि पर निर्भर करता है; कुछ का सब-रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकरण ज़रूरी है। स्टाम्प पेपर पर छापने से पहले मौजूदा शुल्क और नियम जाँच लें।