ज़मीन या रजिस्ट्री रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति (नक़ल) हेतु प्रार्थना पत्र
फ़र्द केंद्र, पटवारी, तहसीलदार या सब-रजिस्ट्रार से ज़मीन के रिकॉर्ड या विलेख की प्रमाणित नक़ल, या भार-मुक्ति की तलाश माँगना।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
आईफ़ोन और आईपैड: जल्द ही ऐप स्टोर पर · एंड्रॉइड: जल्द ही गूगल प्ले पर
अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
सेवा में,
इंचार्ज, फ़र्द केंद्र,
तहसील अमरनगर
विषय: जमाबंदी (अधिकार अभिलेख) की प्रमाणित प्रति (नक़ल) जारी करने बारे
महोदय/महोदया,
निवेदन है कि नीचे वर्णित जमाबंदी (अधिकार अभिलेख) की प्रमाणित प्रति (नक़ल) मुझे जारी की जाए।
गाँव: कल्याणपुर, हदबस्त नं. 112
विवरण: खेवट नं. 77, खतौनी नं. 102, ख़सरा नं. 45//12 व 45//13
वर्ष: 2022-23
मुझे यह नक़ल सहकारी बैंक से फ़सली ऋण के लिए चाहिए। मैं इस ज़मीन में हिस्सेदार हूँ।
मैं निर्धारित फ़ीस दूँगा।
धन्यवाद सहित,
दिनांक: 12-10-2026
गुरदेव सिंह
मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
फ़ोन: 0000000005
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आधार कार्ड या कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्र (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- रिकॉर्ड का ब्योरा: गाँव और हदबस्त नंबर, खेवट, खतौनी और ख़सरा नंबर, इंतक़ाल नंबर, या विलेख का नंबर, तारीख़ और दफ़्तर
- भार-मुक्ति (नॉन-एन्कम्ब्रेंस) तलाशी के लिए: तलाशी की अवधि और उस अवधि के मालिकों के नाम
- अगर नक़ल कोई और लेने जाए तो अधिकार पत्र और लेने वाले का पहचान पत्र
कहाँ जाना है
उस दफ़्तर में जहाँ रिकॉर्ड रहता है: जमाबंदी, गिरदावरी और इंतक़ाल के लिए फ़र्द केंद्र या पटवारी; रजिस्टर्ड विलेखों और तलाशी के लिए सब-रजिस्ट्रार का दफ़्तर। ज़मीन का बहुत-सा रिकॉर्ड राज्य के भू-रिकॉर्ड पोर्टल पर देखा जा सकता है, लेकिन दफ़्तर प्रायः प्रमाणित नक़ल माँगते हैं।
फ़ीस
हर नक़ल या तलाशी के हर साल की फ़ीस, और जल्दी चाहिए तो अर्जेंट फ़ीस, जैसा दफ़्तर तय करे; काउंटर पर या ऑनलाइन दी जाती है। आज की राशि वहीं पूछें।
ध्यान दें
- काउंटर छोड़ने से पहले नक़ल का हर नाम और नंबर अपने काग़ज़ों से मिला लें।
- बैंक और अदालतें प्रायः हाल में जारी नक़ल माँगती हैं; आवेदन से पहले पूछ लें कि कितनी पुरानी चलेगी।
- रजिस्टर्ड वसीयत की नक़ल वसीयतकर्ता के जीवित रहते केवल उसी को मिलती है (धारा 57 रजिस्ट्रेशन एक्ट)।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
राजस्व दफ़्तर ऐसे प्रार्थना पत्रों पर प्रायः कोर्ट फ़ीस टिकट या नक़ल फ़ीस लेते हैं; दफ़्तर के निर्देश अनुसार अदा करें।