विकास (कोलैबोरेशन) इक़रारनामा: ज़मीन मालिक और बिल्डर

ज़मीन मालिक बिल्डर को ज़मीन विकसित करने के लिए देता है, फ़्लैटों या बिक्री की राशि में हिस्से के बदले: मंज़ूरियाँ, रेरा, समय-सीमा, ख़र्च, मुख़्तारनामा, चूक और मध्यस्थता।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

विकास (कोलैबोरेशन) इक़रारनामा

यह विकास (कोलैबोरेशन) इक़रारनामा आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में गुरदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (आगे "ज़मीन मालिक") तथा वर्मा बिल्डटेक एलएलपी (एलएलपीआईएन AAA-0000, पंजीकृत कार्यालय एससीओ 21, सेक्टर 9, शांतिपुर), द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अनिल वर्मा पुत्र श्री रमेश वर्मा, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी मकान नं. 204, सेक्टर 9, शांतिपुर, ज़िला शांतिपुर, हरियाणा (आगे "डेवलपर") के बीच लिखा गया। प्रत्येक पक्ष में उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल हैं।

चूँकि ज़मीन मालिक नीचे की अनुसूची में वर्णित ज़मीन (आगे "उक्त ज़मीन") का पूर्ण मालिक व क़ाबिज़ है, जो उसे अपने पिता करनैल सिंह से विरासत, इंतक़ाल नं. 3321 द्वारा प्राप्त हुई;

चूँकि डेवलपर अचल संपत्ति के निर्माण और बिक्री का काम करता है, और उसने अपने ख़र्च पर उक्त ज़मीन पर स्टिल्ट पार्किंग और पाँच मंज़िलों वाली रिहायशी इमारत, जिसमें दस फ़्लैट होंगे (आगे "प्रोजेक्ट") बनाकर उसे विकसित करने का प्रस्ताव दिया है;

चूँकि ज़मीन मालिक ने नीचे लिखे हिस्से के बदले, आगे की शर्तों पर, यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है;

अतः दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं:-

बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

दोनों पक्ष दो गवाहों के सामने हस्ताक्षर करते हैं और इसकी रजिस्ट्री प्रायः उस सब-रजिस्ट्रार के यहाँ होती है जिसके क्षेत्र में ज़मीन है; ज़मीन मालिक और डेवलपर (या उसका अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) पहचान पत्र सहित स्वयं हाज़िर होते हैं। डेवलपर को मुख़्तारनामा अलग विलेख है, जो प्रायः उसी दिन रजिस्टर्ड होता है।

फ़ीस

स्टाम्प शुल्क राज्य के अनुसार अलग है: कुछ राज्य विकास इक़रारनामे को इक़रारनामे की तरह लेते हैं, कुछ ज़मीन या दिए गए हिस्से के मूल्य पर बैनामे की तरह। रजिस्ट्री फ़ीस अलग है। ई-स्टाम्प ख़रीदने से पहले सब-रजिस्ट्रार से पूछें।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

विकास इक़रारनामे पर स्टाम्प शुल्क राज्य के अनुसार अलग है: कुछ इसे इक़रारनामे की तरह लेते हैं, कुछ ज़मीन या दिए गए हिस्से के मूल्य पर बैनामे की तरह, ख़ासकर जब इसके साथ क़ब्ज़ा या बेचने का मुख़्तारनामा दिया जाए। इसकी रजिस्ट्री प्रायः होती है, और जब यह आंशिक पालन में क़ब्ज़ा दे तो ज़रूरी है (रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, धारा 17(1ए))। ई-स्टाम्प ख़रीदने से पहले सब-रजिस्ट्रार से पूछ लें।