सुखाधिकार इक़रारनामा: रास्ता, पानी की खाल या पाइपलाइन

पड़ोसी को दूसरे की ज़मीन से रास्ता, पानी की खाल या पाइपलाइन का अधिकार: मार्ग व माप, स्थायी या तय अवधि, क़ीमत, रख-रखाव, और ज़मीन के साथ अधिकार का जाना।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

सुखाधिकार इक़रारनामा

यह इक़रारनामा आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में निम्नलिखित पक्षों के बीच लिखा व निष्पादित किया गया:-

बलवंत कौर विधवा स्व. श्री जगीर सिंह, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी गाँव कल्याणपुर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (जिसे आगे "अधिकारदाता" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) प्रथम पक्ष।

तथा

गुरदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (जिसे आगे "अधिकारधारी" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष।

चूँकि अधिकारदाता नीचे की अनुसूची के भाग क में वर्णित ज़मीन (आगे "अधिकारदाता की ज़मीन") की मालकिन व क़ाबिज़ है, और अधिकारधारी भाग ख में वर्णित ज़मीन (आगे "लाभ वाली ज़मीन") का मालिक व क़ाबिज़ है;

चूँकि लाभ वाली ज़मीन के ठीक प्रयोग के लिए अधिकारधारी को अधिकारदाता की ज़मीन पर रास्ते का अधिकार चाहिए, और अधिकारदाता नीचे लिखी शर्तों पर इसे देने के लिए सहमत है;

अब यह विलेख साक्षी है और दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं:-

1.यह कि अधिकारधारी द्वारा दिए गए ₹1,50,000 (एक लाख पचास हज़ार रुपये मात्र) के बदले, जिनकी प्राप्ति अधिकारदाता स्वीकार करती है, अधिकारदाता, लाभ वाली ज़मीन के मालिक के रूप में अधिकारधारी को, अधिकारदाता की ज़मीन पर रास्ते का अधिकार (पैदल, पशुओं के साथ, और ट्रैक्टर, ट्रॉली व अन्य खेती के वाहनों के साथ) इस मार्ग से देती है: ख़सरा नं. 46//3 के पश्चिमी किनारे के साथ-साथ, उत्तर में गाँव के रास्ते से दक्षिण में अधिकारधारी के खेत तक (आगे "उक्त मार्ग")। उक्त मार्ग का माप: 12 फ़ुट चौड़ा और लगभग 330 फ़ुट लंबा।

बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

दोनों मालिक दो गवाहों के सामने हस्ताक्षर करते हैं, और इसकी रजिस्ट्री प्रायः उस सब-रजिस्ट्रार के यहाँ होती है जिसके क्षेत्र में अधिकार देने वाली ज़मीन है; दोनों मालिक स्वयं हाज़िर होते हैं।

फ़ीस

ई-स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फ़ीस राज्य की अनुसूची के अनुसार लगती है; ई-स्टाम्प ख़रीदने से पहले आज की राशि सब-रजिस्ट्रार के दफ़्तर या ई-स्टाम्प केंद्र से पूछें।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

सुखाधिकार देने के विलेख पर राज्य के स्टाम्प क़ानून के अनुसार शुल्क लगता है; कुछ राज्य क़ीमत लेकर दिए गए अधिकार को उस क़ीमत पर बैनामे की तरह लेते हैं। ₹100 या अधिक मूल्य के अधिकार का लिखित अनुदान सब-रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है (रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, धारा 17)। ई-स्टाम्प ख़रीदने से पहले जाँच लें।