ख़ास मुख़्तारनामा
किसी को आपका एक ख़ास काम करने का अधिकार।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
आईफ़ोन और आईपैड: जल्द ही ऐप स्टोर पर · एंड्रॉइड: जल्द ही गूगल प्ले पर
अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
ख़ास मुख़्तारनामा
सर्वसाधारण को ज्ञात हो कि मैं, आशा रानी पत्नी श्री रोहन कुमार, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, रोहन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब को अपना ख़ास मुख़्तार नियुक्त करती हूँ, जो मेरे नाम से और मेरी ओर से निम्नलिखित कार्य करेगा:-
1.नगर निगम, अमरनगर से मेरे मकान का कम्प्लीशन सर्टिफ़िकेट और पानी व सीवर कनेक्शन हेतु आवेदन करना, हस्ताक्षर करना और प्राप्त करना।
2.उस काम के लिए ज़रूरी हर काग़ज़ पर हस्ताक्षर कर दाख़िल करना और हर दफ़्तर में पेश होना।
संपत्ति: मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर
यह मुख़्तारनामा इसके निष्पादन की तारीख़ से 6 महीने तक लागू रहेगा, यदि मैं इसे पहले रद्द न कर दूँ, और उसके बाद समाप्त हो जाएगा।
और मेरा मुख़्तार इस मुख़्तारनामे के अंतर्गत जो भी क़ानूनी रूप से करेगा, उसे मैं ऐसे ही मान्य व पुष्ट करूँगी जैसे मैंने स्वयं किया हो।
दिनांक: 12-10-2026
गवाह:
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आपका आधार कार्ड या कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्र, और मुख़्तार का भी, मुख़्तार के पूरे नाम, पिता या पति के नाम और पते सहित
- आपकी और मुख़्तार की दो-दो ताज़ा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- उस एक काम से जुड़े काग़ज़: संपत्ति के काग़ज़, या खाते, फ़ाइल या मुक़दमे का ब्योरा (फ़ोटोकॉपी)
- दो गवाह, हर एक अपने पहचान पत्र सहित
कहाँ जाना है
आप दो गवाहों के सामने हस्ताक्षर करते हैं। ज़मीन या मकान बेचने, दान करने या रहन रखने का मुख़्तारनामा प्रायः सब-रजिस्ट्रार के दफ़्तर में आपकी हाज़िरी में रजिस्टर्ड होता है; संपत्ति किराये पर देने या किसी एक दफ़्तरी काम का मुख़्तारनामा प्रायः नोटरी से तस्दीक़ होता है, हालाँकि कुछ लोग इसे रजिस्टर्ड करवाते हैं ताकि दफ़्तर इसे मानें।
फ़ीस
स्टाम्प शुल्क राज्य की अनुसूची के अनुसार: प्रायः एक निश्चित राशि, लेकिन ज़मीन बेचने का मुख़्तारनामा क़ीमत लेकर या परिवार से बाहर के व्यक्ति को दिया जाए तो कुछ राज्यों (जैसे पंजाब) में बयनामे जितना शुल्क लगता है। रजिस्ट्री फ़ीस अलग है; ई-स्टाम्प ख़रीदने से पहले सब-रजिस्ट्रार के दफ़्तर में पूछें।
ध्यान दें
- उस एक काम को संपत्ति या खाते के ब्योरे सहित ठीक-ठीक लिखें: दफ़्तर ख़ास मुख़्तारनामे को केवल उतने ही काम के लिए मानते हैं जितना उसमें लिखा है।
- मुख़्तारनामे से मालिकाना हक़ नहीं बदलता: सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मुख़्तारनामे से हुई बिक्री ("जीपीए सेल") बिक्री नहीं है। मुख़्तारनामा आपके रद्द करने पर, या आपकी मृत्यु पर, ख़त्म हो जाता है।
- बाद में रद्द करना हो तो "मुख़्तारनामा रद्द करने का विलेख" बनाएँ और मुख़्तार को और हर उस दफ़्तर को बताएँ जहाँ इसका इस्तेमाल हुआ।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
मुख़्तारनामे पर स्टाम्प शुल्क लगता है; अचल संपत्ति बेचने वाले मुख़्तारनामे की अधिकांश राज्यों में रजिस्ट्री ज़रूरी है। मौजूदा नियम जाँचें।