आम मुख़्तारनामा
किसी को अपनी संपत्ति व मुक़दमे सँभालने का अधिकार देना।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
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काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
आम मुख़्तारनामा
सर्वसाधारण को ज्ञात हो कि मैं, विक्रम सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, गुरदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब को अपना आम मुख़्तार नियुक्त करता हूँ, जो मेरे नाम से और मेरी ओर से निम्नलिखित कार्य करेगा:-
1.नीचे वर्णित मेरी संपत्ति की देखभाल, प्रबंधन व निगरानी करना, उसे किराये पर देना, किराया वसूलना और रसीदें देना।
2.संपत्ति बाबत कर, बिल व बकाया चुकाना, और नगर निगम, राजस्व, बिजली, पानी व अन्य दफ़्तरों से संपर्क करना।
3.किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, राजस्व अधिकारी या प्राधिकारी के सामने मेरी ओर से पेश होना; दावे, जवाबदावे, प्रार्थना पत्र, अपीलें व शपथ पत्र हस्ताक्षरित, सत्यापित व दाख़िल करना; और अधिवक्ता नियुक्त करना।
4.सब-रजिस्ट्रार के सामने कोई भी दस्तावेज़ रजिस्ट्री हेतु हस्ताक्षरित कर पेश करना और उसका निष्पादन स्वीकार करना।
संपत्ति: मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, जो 150 वर्ग गज़ के प्लॉट पर बना है, सभी फ़िटिंग, फ़िक्सचर और रास्ते के अधिकारों सहित।
और मेरा मुख़्तार इस मुख़्तारनामे के अंतर्गत जो भी क़ानूनी रूप से करेगा, उसे मैं ऐसे ही मान्य व पुष्ट करूँगा जैसे मैंने स्वयं किया हो।
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आपका आधार कार्ड या कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्र, और मुख़्तार का भी, मुख़्तार के पूरे नाम, पिता या पति के नाम और पते सहित
- आपकी और मुख़्तार की दो-दो ताज़ा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- जिस संपत्ति के लिए मुख़्तारनामा है उसके काग़ज़, यदि हो: रजिस्ट्री, जमाबंदी (फ़र्द) या नगर निकाय का रिकॉर्ड (फ़ोटोकॉपी)
- दो गवाह, हर एक अपने पहचान पत्र सहित
कहाँ जाना है
आप दो गवाहों के सामने हस्ताक्षर करते हैं। ज़मीन या मकान का मुख़्तारनामा प्रायः सब-रजिस्ट्रार के दफ़्तर में रजिस्टर्ड होता है, जहाँ आप पहचान पत्र लेकर स्वयं हाज़िर होते हैं; केवल मुक़दमों या दफ़्तरी काम का मुख़्तारनामा अक्सर नोटरी से तस्दीक़ ही होता है।
फ़ीस
स्टाम्प शुल्क राज्य की अनुसूची के अनुसार: प्रायः एक निश्चित राशि, लेकिन ज़मीन बेचने का मुख़्तारनामा क़ीमत लेकर या परिवार से बाहर के व्यक्ति को दिया जाए तो कुछ राज्यों (जैसे पंजाब) में बयनामे जितना शुल्क लगता है। रजिस्ट्री फ़ीस अलग है; ई-स्टाम्प ख़रीदने से पहले सब-रजिस्ट्रार के दफ़्तर में पूछें।
ध्यान दें
- मुख़्तारनामे से मालिकाना हक़ नहीं बदलता: सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मुख़्तारनामे से हुई बिक्री ("जीपीए सेल") बिक्री नहीं है। मुख़्तारनामा आपके रद्द करने पर, या आपकी मृत्यु पर, ख़त्म हो जाता है।
- ऐसा मुख़्तार चुनें जिस पर आपको पूरा भरोसा हो: आम मुख़्तारनामे से मुख़्तार कई कामों में आपकी जगह काम कर सकता है, और उसके दायरे में किए उसके काम आप पर लागू होते हैं।
- बाद में रद्द करना हो तो "मुख़्तारनामा रद्द करने का विलेख" बनाएँ और मुख़्तार को और हर उस दफ़्तर को बताएँ जहाँ इसका इस्तेमाल हुआ।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
मुख़्तारनामे पर स्टाम्प शुल्क लगता है; अचल संपत्ति बेचने वाले मुख़्तारनामे की अधिकांश राज्यों में रजिस्ट्री ज़रूरी है। मौजूदा नियम जाँचें।