आरटीआई द्वितीय अपील (धारा 19(3))

प्रथम अपील विफल होने पर सूचना आयोग में अपील।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

पंजाब राज्य सूचना आयोग, चंडीगढ़

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील

महोदय/महोदया,

1.यह कि अपीलकर्ता ने दिनांक 20-06-2026 के आवेदन द्वारा पीआईओ, तहसीलदार कार्यालय, अमरनगर से सूचना माँगी, और दिनांक 01-08-2026 को प्रथम अपील दाख़िल की।

2.यह कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने निर्धारित समय में अपील का निर्णय नहीं किया।

3.यह कि प्रथम अपील के बाद भी कोई सूचना नहीं दी गई, और देरी बिना किसी उचित कारण के है।

4.यह कि यह द्वितीय अपील धारा 19(3) के अंतर्गत नब्बे दिन के भीतर है। प्रार्थना है कि पीआईओ को पूरी सूचना निःशुल्क देने का निर्देश दिया जाए, धारा 20 के अंतर्गत जुर्माना लगाया जाए, और धारा 19(8)(बी) के अंतर्गत मुआवज़ा दिया जाए।

धन्यवाद सहित,

स्थान: अमरनगर
दिनांक: 12-10-2026
भवदीय,
रोहन कुमार
मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
फ़ोन: 0000000004

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

सूचना आयोग को भेजी जाती है: केंद्रीय दफ़्तरों और चंडीगढ़ प्रशासन के दफ़्तरों के लिए केंद्रीय सूचना आयोग, या राज्य के दफ़्तरों के लिए पंजाब या हरियाणा राज्य सूचना आयोग (दोनों चंडीगढ़ में)। केंद्रीय आयोग ऑनलाइन अपील भी लेता है।

फ़ीस

द्वितीय अपील पर प्रायः कोई फ़ीस नहीं; आयोग से पूछ लें कि उसके नियम बदले तो नहीं।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

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