क़ानूनी वारिस (जीवित सदस्य) प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र

तहसीलदार या एसडीएम से क़ानूनी वारिस प्रमाण पत्र माँगना; साथ में "क़ानूनी वारिसों का शपथ पत्र" लगाएँ।

दस्तावो में मुफ़्त बनाएँ

यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।

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अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।

काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

सेवा में,

तहसीलदार,

अमरनगर

विषय: क़ानूनी वारिस प्रमाण पत्र जारी करने बारे

महोदय/महोदया,

1.यह कि जगीर सिंह पुत्र बचन सिंह, निवासी गाँव कल्याणपुर, तहसील व ज़िला अमरनगर की मृत्यु दिनांक 19-06-2021 को गाँव कल्याणपुर में हुई। प्रार्थी मृतक की विधवा है।

2.यह कि मृतक के केवल निम्नलिखित क़ानूनी वारिस (परिवार के जीवित सदस्य) हैं:

क्रमनाममृतक से रिश्ताआयु
1बलवंत कौरविधवा67
2गुरदेव सिंहपुत्र48
3मनजीत कौरपुत्री44

3.यह कि उपरोक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त मृतक का कोई अन्य क़ानूनी वारिस नहीं है और इस सूची से कोई वारिस छोड़ा नहीं गया है।

4.यह कि यह प्रमाण पत्र पारिवारिक पेंशन, बैंक खातों और ज़मीन के इंतक़ाल के लिए चाहिए।

5.यह कि मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रार्थी का क़ानूनी वारिसों का शपथ पत्र और नीचे लिखे अन्य काग़ज़ संलग्न हैं। जाँच के लिए प्रार्थी वारिसों और इलाक़े के दो मोतबर व्यक्तियों को पेश करने तथा ज़रूरत हो तो सूचना प्रकाशित करवाने को तैयार है।

अतः अनुरोध है कि आवश्यक जाँच के बाद स्वर्गीय जगीर सिंह के संबंध में ऊपर लिखे व्यक्तियों के नाम क़ानूनी वारिस प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

धन्यवाद सहित,

स्थान: अमरनगर
दिनांक: 12-10-2026
भवदीय,
बलवंत कौर
गाँव कल्याणपुर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
फ़ोन: 0000000008

संलग्न:

1. मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र

बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

तहसीलदार या एसडीएम को दिया जाता है, अक्सर सेवा केंद्र (पंजाब), सरल केंद्र (हरियाणा) या संपर्क केंद्र (चंडीगढ़) के ज़रिए। पटवारी या कोई अन्य फ़ील्ड अधिकारी जाँच करता है, और राजस्व अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करता है; पहले सूचना भी छप सकती है।

फ़ीस

आवेदन सादे काग़ज़ पर होता है; सेवा केंद्र की फ़ीस, और शपथ पत्र का ई-स्टाम्प और तस्दीक़ की फ़ीस, काउंटर पर दी जाती है। आज की राशि वहीं पूछें।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

सादा काग़ज़ काफ़ी है।