ज़िला उपभोक्ता आयोग में शिकायत (धारा 35)

शपथ पत्र व सूची सहित ज़िला उपभोक्ता आयोग में शिकायत।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

माननीय ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अमरनगर के समक्ष

आशा रानी पत्नी श्री रोहन कुमार, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
…शिकायतकर्ता

बनाम

शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, द्वारा प्रोप्राइटर कबीर शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
…विपक्षी

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के अंतर्गत शिकायत

निवेदन है कि:-

1.यह कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 14-07-2026 को विपक्षी से ₹38,500 (अड़तीस हज़ार पाँच सौ रुपये मात्र) में एक डबल-डोर फ़्रिज निजी उपयोग हेतु, किसी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए नहीं, ख़रीदा, और वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(7) के अंतर्गत उपभोक्ता है।

2.यह कि वह तीन हफ़्ते में ही ठंडा करना बंद कर गया, और विपक्षी अपने मिस्त्री के दो दौरों के बावजूद उसे ठीक करने या बदलने में विफल रहा। यह अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत सेवा में कमी, माल में दोष या अनुचित व्यापार व्यवहार है।

3.यह कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 10-09-2026 को क़ानूनी नोटिस भेजा, परंतु विपक्षी ने मामला ठीक नहीं किया।

4.यह कि शिकायत धारा 69 के अंतर्गत वाद-कारण के दो वर्ष के भीतर है, और धारा 34 के अंतर्गत इस आयोग को क्षेत्राधिकार है, क्योंकि चुकाया गया मूल्य इसकी सीमा में है और शिकायतकर्ता इसके क्षेत्र में रहता है या वाद-कारण यहीं उत्पन्न हुआ।

बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

ज़िला उपभोक्ता आयोग में दाख़िल होती है, जहाँ आप रहते या काम करते हैं, जहाँ विरोधी पक्ष है, या जहाँ मामला हुआ: ख़ुद, वकील के ज़रिए, या ई-दाख़िल पर ऑनलाइन। वकील ज़रूरी नहीं।

फ़ीस

छोटे दावों पर कोई फ़ीस नहीं; उससे ऊपर उपभोक्ता नियमों में तय स्लैब के अनुसार फ़ीस, जो ई-दाख़िल पर ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ़्ट से दी जाती है। आज का स्लैब आयोग के दफ़्तर से पूछें।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार लगाएँ।