बैंक शिकायत (बैंक, फिर आरबीआई लोकपाल)
आरबीआई लोकपाल से पहले ज़रूरी, बैंक को लिखित शिकायत।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
आईफ़ोन और आईपैड: जल्द ही ऐप स्टोर पर · एंड्रॉइड: जल्द ही गूगल प्ले पर
अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
सेवा में,
शाखा प्रबंधक,
अमर सहकारी बैंक लि., मुख्य शाखा, अमरनगर
विषय: खाता नं. 00000067890 बाबत शिकायत
महोदय/महोदया,
1.यह कि प्रार्थी का आपकी शाखा में खाता नं. 00000067890 है।
2.यह कि दिनांक 02-10-2026 को "एसएमएस व रख-रखाव शुल्क" के नाम पर ₹1,180 काटे गए, जबकि मेरा खाता बेसिक बचत खाता है।
3.यह कि अनुरोध है कि आप ग़लत कटौती वापस करें, और तीस दिन में लिखित उत्तर दें।
4.यह कि यदि तीस दिन में शिकायत का समाधान न हुआ, या उत्तर संतोषजनक न हुआ, तो प्रार्थी रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के अंतर्गत cms.rbi.org.in के माध्यम से आरबीआई लोकपाल के पास जाएगा।
धन्यवाद सहित,
दिनांक: 12-10-2026
आशा रानी
मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
फ़ोन: 0000000001
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आपकी पासबुक या खाते का स्टेटमेंट, जिसमें विवाद वाली प्रविष्टियाँ हों
- लेन-देन का ब्योरा: तारीख़, रक़म, रेफ़रेंस या यूटीआर नंबर, और कार्ड नंबर (केवल आख़िरी चार अंक)
- बैंक को पहले दी शिकायतों की प्रतियाँ, शिकायत या टिकट नंबर और जवाब सहित
- आधार कार्ड या कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्र (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
कहाँ जाना है
शाखा में दी जाती है (पावती माँगें) या बैंक के शिकायत पते या पोर्टल पर भेजी जाती है। 30 दिन में जवाब न आए, या जवाब से संतोष न हो, तो cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन आरबीआई लोकपाल से शिकायत करें।
फ़ीस
बैंक या आरबीआई लोकपाल से शिकायत की कोई फ़ीस नहीं।
ध्यान दें
- बैंक के जवाब के (या जवाब न आया हो तो 30 दिन पूरे होने के) एक साल के भीतर लोकपाल के पास जाएँ; जो मामला पहले से अदालत या उपभोक्ता आयोग में है, वह नहीं लिया जाता।
- ऑनलाइन धोखाधड़ी में तुरंत 1930 पर भी कॉल करें: "साइबर धोखाधड़ी शिकायत" देखें।
- आगे पता करने के लिए दफ़्तर की प्राप्ति मोहर वाली एक प्रति, या शिकायत या डायरी नंबर, संभालकर रखें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
सादा काग़ज़ काफ़ी है।