नगर निगम या परिषद को आवेदन: कनेक्शन, प्रॉपर्टी आईडी, एनओसी या शिकायत
नगर निगम, परिषद, समिति या नगर पंचायत को एक पत्र: पानी या सीवर कनेक्शन, प्रॉपर्टी आईडी में सुधार, एनओसी या बेबाक़ी प्रमाण पत्र, या स्ट्रीट लाइट, कूड़े या बंद सीवर की शिकायत, जिस पर पड़ोसी भी हस्ताक्षर कर सकते हैं।
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काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
सेवा में,
आयुक्त,
नगर निगम, अमरनगर
विषय: शिकायत: गली नं. 4, बसंत विहार (वार्ड नं. 12) में सीवर बंद
महोदय/महोदया,
मैं मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर (प्रॉपर्टी आईडी 000-000-0007) की निवासी हूँ।
मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि गली नं. 4, बसंत विहार (वार्ड नं. 12) में सीवर दिनांक 28-09-2026 से बंद है और गंदा पानी बाहर बह रहा है। गली में गंदा पानी भर गया है और निचले सिरे के घरों में घुस रहा है।
इससे निवासियों को भारी परेशानी हो रही है और उनकी सेहत को ख़तरा है। इसकी शिकायत पहले भी की गई थी (हेल्पलाइन शिकायत नं. 000000 दिनांक 01-10-2026), पर अब तक कुछ नहीं हुआ। कृपया इसे जल्द से जल्द ठीक करवाएँ।
नीचे लिखे निवासी भी इस आवेदन में शामिल हैं।
देव शर्मा
मकान नं. 5, बसंत विहार
सुरेश बेदी
मकान नं. 9, बसंत विहार
धन्यवाद सहित,
दिनांक: 12-10-2026
मीरा शर्मा
मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
फ़ोन: 0000000003
संलग्न:
गली की तारीख़ वाली दो फ़ोटो
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- मालिकाना हक़ या रहने का सबूत: बैनामा या आवंटन पत्र, या मालिक की सहमति सहित किरायानामा
- प्रॉपर्टी आईडी वाली ताज़ा प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, और आख़िरी पानी-सीवर बिल
- आपका आधार कार्ड या कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्र (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- कनेक्शन के लिए: दफ़्तर माँगे तो स्वीकृत नक़्शा या कंप्लीशन के काग़ज़, और लाइसेंसशुदा प्लंबर का विवरण
- सुधार के लिए: सही विवरण का सबूत (दस्तावेज़, नाप या नाम का सबूत)
- शिकायत के लिए: समस्या की तारीख़ वाली फ़ोटो, और पहले की शिकायत का नंबर
कहाँ जाना है
नगर निकाय के दफ़्तर में (निगम में आयुक्त का दफ़्तर, परिषद, समिति या नगर पंचायत में कार्यकारी अधिकारी का), या राज्य के नगर सेवा पोर्टल पर (पंजाब में एम-सेवा); शिकायतें नगर हेल्पलाइन पर भी जाती हैं।
फ़ीस
कनेक्शन, सुधार और एनओसी का शुल्क नगर निकाय तय करता है; दफ़्तर से पूछें या पोर्टल देखें। शिकायत की प्रायः कोई फ़ीस नहीं होती।
ध्यान दें
- पहले प्रॉपर्टी टैक्स और पानी-सीवर के बिल चुका दें: बकाया रहते एनओसी या नया कनेक्शन प्रायः नहीं मिलता।
- कनेक्शन स्वीकृति के बाद ही, नगर निकाय से लाइसेंसशुदा प्लंबर से लगवाएँ।
- एक ही समस्या से परेशान पड़ोसी उसी शिकायत पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
- आगे पता करने के लिए दफ़्तर की प्राप्ति मोहर वाली एक प्रति, या शिकायत या डायरी नंबर, संभालकर रखें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
सादा काग़ज़ काफ़ी है।