आरटीआई प्रथम अपील (धारा 19(1))
आरटीआई का उत्तर न मिलने या अधूरा होने पर वरिष्ठ अधिकारी को अपील।
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काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
सेवा में,
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
तहसीलदार कार्यालय, अमरनगर
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील
महोदय/महोदया,
1.यह कि अपीलकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत दिनांक 20-08-2026 के आवेदन द्वारा जन सूचना अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय, अमरनगर से सूचना माँगी।
2.यह कि सभी बिंदुओं के संबंध में तीस दिन में कोई सूचना नहीं दी गई।
3.यह कि यह अपील धारा 19(1) में दिए गए समय में दाख़िल है। प्रार्थना है कि पीआईओ को धारा 7(6) के अंतर्गत पूरी सूचना निःशुल्क देने का निर्देश दिया जाए, और अपील के निर्णय से पहले अपीलकर्ता को सुना जाए।
धन्यवाद सहित,
दिनांक: 12-10-2026
रोहन कुमार
मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
फ़ोन: 0000000004
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आपके आरटीआई आवेदन की प्रति, शुल्क के सबूत और डाक रसीद या प्राप्ति मोहर सहित
- जन सूचना अधिकारी का उत्तर, यदि आया हो, उस लिफ़ाफ़े सहित जिसमें आया
- उन बिंदुओं की छोटी सूची जिनका उत्तर अब तक नहीं मिला
कहाँ जाना है
प्रथम अपीलीय अधिकारी को भेजी जाती है, जो उसी दफ़्तर में जन सूचना अधिकारी से ऊपर का अधिकारी है (जन सूचना अधिकारी के उत्तर में प्रायः उसका नाम होता है), डाक से या हाथों-हाथ, या जहाँ दफ़्तर ऑनलाइन आरटीआई ले वहाँ ऑनलाइन।
फ़ीस
प्रथम अपील पर प्रायः कोई फ़ीस नहीं (केंद्र के नियमों में कोई फ़ीस नहीं); पूछ लें कि आपके राज्य के नियम अलग तो नहीं।
ध्यान दें
- उत्तर मिलने के, या जन सूचना अधिकारी के 30 दिन ख़त्म होने के, 30 दिन के भीतर अपील करें; देर से की गई अपील केवल ठोस कारण होने पर सुनी जाती है (धारा 19(1))।
- अपीलीय अधिकारी को 30 दिन में, या ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन में, कारण बताते हुए फ़ैसला करना चाहिए (धारा 19(6))।
- अपील नाकाम रहे या उसका फ़ैसला न हो तो "आरटीआई द्वितीय अपील (धारा 19(3))" देखें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
सादा काग़ज़ काफ़ी है।