आरटीआई प्रथम अपील (धारा 19(1))

आरटीआई का उत्तर न मिलने या अधूरा होने पर वरिष्ठ अधिकारी को अपील।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

सेवा में,

प्रथम अपीलीय अधिकारी,

तहसीलदार कार्यालय, अमरनगर

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील

महोदय/महोदया,

1.यह कि अपीलकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत दिनांक 20-08-2026 के आवेदन द्वारा जन सूचना अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय, अमरनगर से सूचना माँगी।

2.यह कि सभी बिंदुओं के संबंध में तीस दिन में कोई सूचना नहीं दी गई।

3.यह कि यह अपील धारा 19(1) में दिए गए समय में दाख़िल है। प्रार्थना है कि पीआईओ को धारा 7(6) के अंतर्गत पूरी सूचना निःशुल्क देने का निर्देश दिया जाए, और अपील के निर्णय से पहले अपीलकर्ता को सुना जाए।

धन्यवाद सहित,

स्थान: अमरनगर
दिनांक: 12-10-2026
भवदीय,
रोहन कुमार
मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
फ़ोन: 0000000004

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

प्रथम अपीलीय अधिकारी को भेजी जाती है, जो उसी दफ़्तर में जन सूचना अधिकारी से ऊपर का अधिकारी है (जन सूचना अधिकारी के उत्तर में प्रायः उसका नाम होता है), डाक से या हाथों-हाथ, या जहाँ दफ़्तर ऑनलाइन आरटीआई ले वहाँ ऑनलाइन।

फ़ीस

प्रथम अपील पर प्रायः कोई फ़ीस नहीं (केंद्र के नियमों में कोई फ़ीस नहीं); पूछ लें कि आपके राज्य के नियम अलग तो नहीं।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

सादा काग़ज़ काफ़ी है।