स्थानीय आयुक्त हेतु प्रार्थना पत्र (आदेश 26 नियम 9)
मौक़ा देखने के लिए आयुक्त भेजने की माँग।
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काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जूनियर डिवीज़न), अमरनगर
दीवानी दावा नं. 412 सन् 2025
बनाम
आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के अंतर्गत स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र
निवेदन है कि:-
1.यह कि उपरोक्त दावे का विवाद संपत्ति की मौक़ा स्थिति बारे है।
2.यह कि विवादित विषय स्पष्ट करने हेतु चारदीवारी की स्थिति और उसके पास किसी नए निर्माण बारे रिपोर्ट आवश्यक है।
3.यह कि प्रार्थी न्यायालय द्वारा तय आयुक्त शुल्क देने को तैयार है।
प्रार्थना:
अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मौक़े पर जाकर चारदीवारी की स्थिति और उसके पास किसी नए निर्माण बारे रिपोर्ट देने हेतु स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया जाए।
न्याय के हित में अन्य कोई राहत जो माननीय न्यायालय उचित समझे, वह भी दी जाए।
दिनांक: 12-10-2026
द्वारा अधिवक्ता
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- मुख्य मुक़दमा: उसका नंबर और साल, अदालत, पक्षों के नाम और अगली तारीख़
- संपत्ति का रिकॉर्ड: जमाबंदी (फ़र्द) और ख़सरा नंबर अक्स शजरा सहित, या मकान नंबर और उसकी चौहद्दी, और नक़्शा मौक़ा
- वे बातें जिन पर आयुक्त रिपोर्ट दे: क़ब्ज़ा, निर्माण, नाजायज़ क़ब्ज़ा या निशानदेही
- मौक़े की तारीख़ वाली फ़ोटो, अगर आपके पास हों
कहाँ जाना है
आपके वकील के माध्यम से उसी दीवानी अदालत में दाख़िल होता है जहाँ दावा चल रहा है; अदालत आयुक्त नियुक्त करे तो फ़ीस और मौक़े पर जाने की तारीख़ तय करती है, और दोनों पक्षों को तारीख़ बताई जाती है।
फ़ीस
जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार, और आयुक्त की फ़ीस जो अदालत तय करे, जिसे प्रायः माँगने वाला पक्ष देता है। आज की राशि काउंटर पर पूछें।
ध्यान दें
- मौक़े पर जाने वाले दिन अपने काग़ज़ लेकर वहाँ मौजूद रहें; रिपोर्ट, और उस पर आपत्तियाँ, रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं।
- ज़मीन की निशानदेही के लिए अदालत अक्सर कोई राजस्व अधिकारी, जैसे क़ानूनगो, नियुक्त करती है, जो राजस्व रिकॉर्ड से काम करता है।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार लगाएँ।