पक्षकार जोड़ने हेतु प्रार्थना पत्र (आदेश 1 नियम 10)

ज़रूरी व्यक्ति को मुक़दमे में पक्षकार बनाना।

दस्तावो में मुफ़्त बनाएँ

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जूनियर डिवीज़न), अमरनगर

दीवानी दावा नं. 412 सन् 2025

विक्रम सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
…प्रार्थी

बनाम

कबीर शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
…प्रतिवादी

आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र

निवेदन है कि:-

1.यह कि मीरा शर्मा, मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर उपरोक्त मुक़दमे में आवश्यक या उचित पक्षकार है, क्योंकि प्रतिवादी ने दावे के दौरान आधा परिसर उसे बेच दिया है।

2.यह कि इस पक्षकार के बिना मुक़दमे के प्रश्नों का पूर्ण व प्रभावी निर्णय नहीं हो सकता।

प्रार्थना:

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मीरा शर्मा, मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर को उपरोक्त मुक़दमे में प्रतिवादी नं. 2 के रूप में जोड़ा जाए और संशोधित पक्षकार सूची रिकॉर्ड पर ली जाए।

न्याय के हित में अन्य कोई राहत जो माननीय न्यायालय उचित समझे, वह भी दी जाए।

स्थान: अमरनगर
दिनांक: 12-10-2026
विक्रम सिंह
द्वारा अधिवक्ता

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

आपके वकील के माध्यम से उसी अदालत में दाख़िल होता है जहाँ मुक़दमा चल रहा है; मंज़ूर होने पर संशोधित पक्षकार सूची रिकॉर्ड पर ली जाती है और अदालत नए पक्ष को नोटिस या सम्मन भेजती है।

फ़ीस

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट, और हर नोटिस या सम्मन का तलबाना, अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार; आज की राशि काउंटर पर पूछें। वकील की फ़ीस अलग है।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार लगाएँ।