वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण (2007 अधिनियम की धारा 5)

माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक द्वारा भरण-पोषण अधिकरण (एसडीएम) से संतान से ख़र्चा दिलवाना।

दस्तावो में मुफ़्त बनाएँ

यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।

आईफ़ोन और आईपैड: जल्द ही ऐप स्टोर पर · एंड्रॉइड: जल्द ही गूगल प्ले पर

अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।

काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

माननीय भरण-पोषण अधिकरण (उप-मंडल मजिस्ट्रेट), अमरनगर के समक्ष

बलवंत कौर विधवा स्व. श्री जगीर सिंह, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी गाँव कल्याणपुर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
…प्रार्थी (वरिष्ठ नागरिक)

बनाम

हरजीत सिंह पुत्र श्री जगीर सिंह, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी मॉडल टाउन, अमरनगर, पंजाब
…प्रतिवादी

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र

निवेदन है कि:-

1.यह कि प्रार्थी, आयु 67 वर्ष, वरिष्ठ नागरिक और प्रतिवादी नं. 1 के माता/पिता हैं।

2.यह कि प्रार्थी अपनी कमाई या संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, और पति की मृत्यु के बाद से प्रतिवादी ने उसका पेंशन कार्ड ले लिया है और उसे गाँव के मकान में अकेला छोड़ दिया है।

3.यह कि प्रतिवादी के पास पर्याप्त साधन हैं: वह डेयरी चलाता है और 10 एकड़ ज़मीन का मालिक है, परंतु उसने प्रार्थी के भरण-पोषण से इनकार या उपेक्षा की है।

4.यह कि प्रार्थी इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार में रहता है।

प्रार्थना:

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रतिवादी(यों) को प्रार्थी को ₹10,000 (दस हज़ार रुपये मात्र) मासिक भरण-पोषण देने का निर्देश दिया जाए, और तब तक अंतरिम भरण-पोषण दिया जाए।

न्याय के हित में अन्य कोई राहत जो माननीय न्यायालय उचित समझे, वह भी दी जाए।

बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

उस उप-मंडल के भरण-पोषण अधिकरण (प्रायः एसडीएम) को दिया जाता है जहाँ आप रहते हैं या जहाँ संतान रहती है; आप इसे ख़ुद या किसी संस्था के ज़रिए दे सकते हैं, और अधिकरण के सामने वकील पेश नहीं होते।

फ़ीस

अधिकरण के सामने प्रायः कोई कोर्ट फ़ीस नहीं लगती, और वकील की फ़ीस भी नहीं, क्योंकि वहाँ वकील पेश नहीं होते; अधिकरण के दफ़्तर से पूछें।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार लगाएँ।