विवाह की सूचना (विशेष विवाह अधिनियम धारा 5)
कोर्ट मैरिज से पहले दोनों साथियों द्वारा विवाह अधिकारी को दी जाने वाली सूचना।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
आईफ़ोन और आईपैड: जल्द ही ऐप स्टोर पर · एंड्रॉइड: जल्द ही गूगल प्ले पर
अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
सेवा में,
विवाह अधिकारी,
ज़िला अमरनगर
विषय: विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तावित विवाह की सूचना
महोदय/महोदया,
हम आपको सूचित करते हैं कि इस सूचना की तारीख़ से तीन कैलेंडर महीनों के भीतर हमारे बीच विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत विवाह होना प्रस्तावित है।
| नाम | स्थिति | व्यवसाय | आयु | निवास स्थान | निवास की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| करण मेहता | अविवाहित | अध्यापक | 29 | मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब | 8 साल |
| सिमरन कौर | अविवाहित | नर्स | 24 | मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब | 24 साल |
हम में से प्रत्येक इस सूचना की तारीख़ से पहले कम से कम तीस दिन से इस ज़िले में रह रहा है।
सिमरन कौर
द्वितीय पक्ष
धन्यवाद सहित,
दिनांक: 12-10-2026
करण मेहता
मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
फ़ोन: 0000000004
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आप दोनों की आयु का सबूत: मैट्रिक या जन्म प्रमाण पत्र, या पासपोर्ट (पुरुष की आयु कम से कम 21 और महिला की कम से कम 18 वर्ष हो)
- इस बात का सबूत कि आपमें से कम से कम एक पिछले 30 दिन या ज़्यादा से उस ज़िले में रह रहा है: आधार, वोटर कार्ड, किरायानामा या निवास प्रमाण पत्र
- तलाक़शुदा साथी के लिए तलाक़ की डिक्री की प्रमाणित प्रति; विधवा या विधुर के लिए दिवंगत जीवनसाथी का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आप दोनों की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- आयु, वैवाहिक स्थिति और वर्जित रिश्ता न होने के आपके शपथ पत्र, अगर दफ़्तर माँगे
कहाँ जाना है
आप दोनों इस पर हस्ताक्षर करते हैं और प्रायः ख़ुद जाकर उस ज़िले के विवाह अधिकारी को देते हैं जहाँ आपमें से कम से कम एक पिछले 30 दिन से रह रहा है (प्रायः डिप्टी कमिश्नर या एसडीएम के दफ़्तर में); आपत्तियों के लिए सूचना दफ़्तर के बोर्ड पर लगाई जाती है।
फ़ीस
सादा काग़ज़ काफ़ी है; राज्य के नियमों के अनुसार विवाह अधिकारी की फ़ीस दफ़्तर में दी जाती है। आज की राशि वहीं पूछें।
ध्यान दें
- कोई भी 30 दिन के भीतर धारा 4 के किसी आधार पर आपत्ति कर सकता है (आयु, जीवित जीवनसाथी, वर्जित रिश्ता); विवाह 30 दिन बाद और सूचना के तीन महीने के भीतर हो सकता है।
- अगर आपमें से कोई दूसरे ज़िले में रहता है, तो सूचना की एक प्रति उस ज़िले के विवाह अधिकारी को भी भेजी जाती है।
- विवाह के दिन तीन गवाह चाहिए: "वधू, वर और गवाहों की घोषणाएँ (तीसरी अनुसूची, विशेष विवाह अधिनियम)" देखें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
सादा काग़ज़ काफ़ी है।