अदम पैरवी में ख़ारिज मुक़दमे की बहाली हेतु प्रार्थना पत्र

किसी के उपस्थित न होने से ख़ारिज मुक़दमे को बहाल करवाना।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जूनियर डिवीज़न), अमरनगर

दीवानी दावा नं. 412 सन् 2025

विक्रम सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
…प्रार्थी

बनाम

कबीर शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
…प्रतिवादी

आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत बहाली हेतु प्रार्थना पत्र

निवेदन है कि:-

1.यह कि उपरोक्त मुक़दमा दिनांक 01-10-2026 को अदम पैरवी में ख़ारिज हो गया, क्योंकि आवाज़ पड़ने पर न प्रार्थी उपस्थित था न अधिवक्ता।

2.यह कि अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी: अधिवक्ता के मुंशी ने अगली तारीख़ ग़लती से 11-10-2026 लिख ली।

3.यह कि यह प्रार्थना पत्र आदेश के तीस दिन के भीतर दाख़िल है और गुण-दोष पर प्रार्थी का मामला मज़बूत है, जो बहाली न होने पर नष्ट हो जाएगा।

प्रार्थना:

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि दिनांक 01-10-2026 का आदेश रद्द करके मुक़दमा अपने मूल नंबर व स्टेज पर बहाल किया जाए।

न्याय के हित में अन्य कोई राहत जो माननीय न्यायालय उचित समझे, वह भी दी जाए।

स्थान: अमरनगर
दिनांक: 12-10-2026
विक्रम सिंह
द्वारा अधिवक्ता

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

आपके वकील के माध्यम से उसी अदालत में, जिसने मुक़दमा ख़ारिज किया, उसके पुराने नंबर के साथ दाख़िल होता है; दूसरे पक्ष को नोटिस जाता है और वह विरोध कर सकता है।

फ़ीस

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार लगते हैं; आज की राशि काउंटर पर पूछें। वकील की फ़ीस अलग है।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार लगाएँ।