अभिवचनों में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र (आदेश 6 नियम 17)

वादपत्र या लिखित कथन में बदलाव की अनुमति।

दस्तावो में मुफ़्त बनाएँ

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जूनियर डिवीज़न), अमरनगर

दीवानी दावा नं. 412 सन् 2025

विक्रम सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
…प्रार्थी

बनाम

कबीर शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
…प्रतिवादी

आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के अंतर्गत वादपत्र में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र

निवेदन है कि:-

1.यह कि प्रार्थी वादपत्र में निम्नलिखित संशोधन करना चाहता है:

(क)दिनांक 01-01-2025 से अंतःकालीन लाभ की प्रार्थना जोड़ना;

2.यह कि पक्षों के वास्तविक विवाद के निर्णय हेतु संशोधन आवश्यक है, इससे मुक़दमे का स्वरूप नहीं बदलता, और पूरी सावधानी के बावजूद यह पहले नहीं माँगा जा सका, क्योंकि प्रतिवादी ने दावा दाख़िल होने के बाद ही किराया देना बंद किया।

3.यह कि विपक्षी को कोई हानि नहीं होगी और ख़र्च देकर क्षतिपूर्ति हो सकती है।

प्रार्थना:

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को उपरोक्त प्रस्तावित अनुसार वादपत्र में संशोधन की अनुमति दी जाए।

न्याय के हित में अन्य कोई राहत जो माननीय न्यायालय उचित समझे, वह भी दी जाए।

स्थान: अमरनगर
दिनांक: 12-10-2026
विक्रम सिंह
द्वारा अधिवक्ता

सत्यापन

बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

आपके वकील के माध्यम से उसी अदालत में दाख़िल होता है जहाँ दावा चल रहा है; दूसरे पक्ष को प्रति मिलती है और वह जवाब दे सकता है। मंज़ूर होने पर संशोधित अभिवचन अदालत की तय तारीख़ तक दाख़िल किया जाता है।

फ़ीस

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार लगते हैं; आज की राशि काउंटर पर पूछें। वकील की फ़ीस अलग है।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार लगाएँ।