पुराने वाहन की बिक्री का इक़रारनामा

पुरानी कार, बाइक या ट्रैक्टर की बिक्री, चालान व दुर्घटना हेतु सौंपने का समय दर्ज।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

वाहन बिक्री इक़रारनामा

यह इक़रारनामा आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में निम्नलिखित पक्षों के बीच लिखा व निष्पादित किया गया:-

रोहन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (जिसे आगे "विक्रेता" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) प्रथम पक्ष।

तथा

अनिल वर्मा पुत्र श्री रमेश वर्मा, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी मकान नं. 204, सेक्टर 9, शांतिपुर, ज़िला शांतिपुर, हरियाणा (जिसे आगे "क्रेता" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष।

अब यह विलेख साक्षी है और दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं:-

1.यह कि विक्रेता सफ़ेद मारुति स्विफ़्ट डिज़ायर वीएक्सआई, 2019 मॉडल, रजिस्ट्रेशन नं. PB-00-AA-0001, चेसिस नं. MA3XXXXXXXX000001, इंजन नं. K12MXX000001 (आगे "उक्त वाहन") का पंजीकृत मालिक है, और उसने इसे ₹4,85,000 (चार लाख पचासी हज़ार रुपये मात्र) में क्रेता को बेच दिया है, जो पूरे प्राप्त हो गए हैं।

2.यह कि विक्रेता ने दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को शाम 4:30 बजे उक्त वाहन, उसकी चाबियाँ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, बीमा के काग़ज़ और प्रदूषण प्रमाण पत्र क्रेता को सौंप दिए हैं।

बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

विक्रेता और क्रेता दो गवाहों के सामने, प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर, हस्ताक्षर करते हैं, और अक्सर नोटरी से तस्दीक़ करवाते हैं; इसकी रजिस्ट्री नहीं होती। फिर आरसी का ट्रांसफ़र वाहन पोर्टल (parivahan.gov.in) पर और पंजीकरण प्राधिकारी (आरटीए, या एसडीएम का पंजीकरण दफ़्तर) के यहाँ होता है।

फ़ीस

ई-स्टाम्प शुल्क इक़रारनामों के लिए राज्य की अनुसूची के अनुसार लगता है और नोटरी की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है; ट्रांसफ़र फ़ीस और बकाया टैक्स, यदि हो, वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन दिए जाते हैं। आज की राशि पूछें।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

कई ख़रीदार इसे नोटरी से तस्दीक़ करवाते हैं; आरसी ट्रांसफ़र परिवहन दफ़्तर में फ़ॉर्म 29 व 30 से होता है।