चालू कारोबार या दुकान की साख सहित बिक्री का इक़रारनामा
चालू दुकान या कारोबार बेचना: परिसंपत्तियाँ, माल व साख, क़िस्तों में क़ीमत, पुराने ऋण विक्रेता के, कर्मचारी, और कुछ समय तक आसपास प्रतिस्पर्धा न करने का विक्रेता का वचन।
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काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
चालू कारोबार की साख सहित बिक्री का इक़रारनामा
यह इक़रारनामा आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में निम्नलिखित पक्षों के बीच लिखा व निष्पादित किया गया:-
शर्मा हार्डवेयर, द्वारा प्रोप्राइटर कबीर शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (जिसे आगे "विक्रेता" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) प्रथम पक्ष।
तथा
अनिल वर्मा पुत्र श्री रमेश वर्मा, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी मकान नं. 204, सेक्टर 9, शांतिपुर, ज़िला शांतिपुर, हरियाणा (जिसे आगे "क्रेता" कहा गया है, और इस शब्द में संदर्भ के विपरीत न होने पर उसके वारिस, क़ानूनी प्रतिनिधि व समनुदेशिती शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष।
चूँकि विक्रेता दुकान नं. 3, मेन बाज़ार, अमरनगर पर "शर्मा हार्डवेयर" नाम से चल रहे हार्डवेयर, पेंट व सैनिटरी फ़िटिंग के परचून व थोक व्यापार (आगे "कारोबार") का एकमात्र स्वामी है;
चूँकि विक्रेता कारोबार को चालू हालत में उसकी साख सहित नीचे लिखी शर्तों पर बेचने के लिए, और क्रेता उसे ख़रीदने के लिए, सहमत हैं;
अब यह विलेख साक्षी है और दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं:-
1.यह कि विक्रेता, क्रेता को कारोबार चालू हालत में, उसकी साख (गुडविल), विक्रेता के उत्तराधिकारी के रूप में उसे "शर्मा हार्डवेयर" नाम से चलाने के अधिकार, और निम्नलिखित परिसंपत्तियों सहित बेचता है, और क्रेता उसे ख़रीदता है: दुकान की फ़िटिंग, काउंटर व रैक, बिलिंग सॉफ़्टवेयर सहित एक कंप्यूटर, एक पेंट मिलाने की मशीन, और दुकान का टेलीफ़ोन नंबर 0000000010।
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- हर पक्ष के लिए: पहचान पत्र और पैन; कंपनी, एलएलपी या फ़र्म के लिए उसके पंजीकरण के काग़ज़ और हस्ताक्षर करने वाले का बोर्ड संकल्प या अधिकार पत्र
- कारोबार का जीएसटी व अन्य पंजीकरण और लाइसेंस, और उसकी ताज़ा रिटर्न व हिसाब-किताब
- बेची जा रही परिसंपत्तियों की सूची, और स्टॉक सौंपते समय गिना जाए तो उसकी भी
- किरायानामा और मकान मालिक की लिखित सहमति, या परिसर विक्रेता का अपना हो तो मालिकाना काग़ज़
- कारोबार के क़र्ज़ों और बकायों की सूची, और हाइपोथिकेटेड परिसंपत्ति के लिए बैंक की अनापत्ति
- दो गवाह, हर एक अपने पहचान पत्र सहित
कहाँ जाना है
विक्रेता और क्रेता दो गवाहों के सामने, प्रायः राज्य द्वारा तय मूल्य के ई-स्टाम्प पेपर पर, हस्ताक्षर करते हैं; नोटरी से तस्दीक़ वैकल्पिक है। इसकी रजिस्ट्री प्रायः नहीं होती, लेकिन परिसर बेचा जाए, या एक साल या उससे अधिक के लिए किराये पर दिया जाए, तो उसका अलग रजिस्टर्ड विलेख चाहिए।
फ़ीस
ई-स्टाम्प शुल्क राज्य की अनुसूची के अनुसार लगता है (कुछ राज्य साख या परिसंपत्तियाँ हस्तांतरित होने पर अधिक लेते हैं); ई-स्टाम्प केंद्र से पूछें। बिक्री पर जीएसटी और आयकर के बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछें।
ध्यान दें
- भुगतान से पहले जीएसटी, नगर निकाय और बैंक के रिकॉर्ड में बकाया जाँचें, और बिक्री की आम सूचना अख़बार में छपवाएँ।
- विक्रेता का होड़ न करने का वचन केवल इसलिए मान्य है कि साख बेची जा रही है, और वह भी केवल उचित स्थानीय सीमाओं में (धारा 27 भारतीय संविदा अधिनियम, अपवाद 1)।
- भुगतान रसीदों के बदले बैंक से करें, और आख़िरी क़िस्त तब तक रोकें जब तक लाइसेंस और परिसर आपके नाम न हो जाएँ।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
डीड और इकरारनामों पर स्टाम्प शुल्क राज्य, दस्तावेज़ और उसकी राशि पर निर्भर करता है; कुछ का सब-रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकरण ज़रूरी है। स्टाम्प पेपर पर छापने से पहले मौजूदा शुल्क और नियम जाँच लें।