शेयरधारक इक़रारनामा (शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट)
छोटी कंपनी शेयरधारकों के बीच कैसे चले: हिस्सेदारी, बोर्ड सीटें, आरक्षित विषय, हस्तांतरण की सीमाएँ (पहला हक़, टैग व ड्रैग) और गतिरोध।
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काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शेयरधारक इक़रारनामा
यह शेयरधारक इक़रारनामा आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में नीचे खंड 1 में शेयरधारक के रूप में नामित व्यक्तियों (आगे प्रत्येक को "शेयरधारक" और सभी को मिलाकर "शेयरधारकगण" कहा गया है) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ में कंपनी अमर स्पाइसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन U00000PB2019PTC000000), जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 21, इंडस्ट्रियल एरिया, अमरनगर, पंजाब में है, द्वारा निदेशक मीरा शर्मा पत्नी श्री कबीर शर्मा, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (आगे "कंपनी") के बीच लिखा गया।
चूँकि शेयरधारक खंड 1 में दर्शाए गए कंपनी के इक्विटी शेयर धारित करते हैं;
चूँकि शेयरधारक यह दर्ज करना चाहते हैं कि कंपनी कैसे चलाई जाएगी, उनके शेयर कैसे हस्तांतरित हो सकेंगे, और उनके बीच गतिरोध कैसे सुलझाया जाएगा;
अतः सभी पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं:-
1.यह कि कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूँजी ₹10 प्रत्येक के 10000 इक्विटी शेयरों की है, जो इस प्रकार धारित हैं:
| क्र. | शेयरधारक | शेयर | हिस्सेदारी | नामित कर सकने वाले निदेशक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मीरा शर्मा, पत्नी कबीर शर्मा, 7 बसंत विहार, अमरनगर | 5000 | 50% | 1 |
| 2 | कबीर शर्मा, पुत्र देव शर्मा, 7 बसंत विहार, अमरनगर | 3000 | 30% | 1 |
| 3 | अनिल वर्मा, पुत्र रमेश वर्मा, 204 सेक्टर 9, शांतिपुर | 2000 | 20% | — |
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- हर शेयरधारक के लिए: पैन और पहचान पत्र, और उसके शेयरों की संख्या (शेयर प्रमाण पत्रों या सदस्य रजिस्टर से)
- कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र, संस्था ज्ञापन और अंतर्नियम, और उसका सीआईएन व पंजीकृत कार्यालय
- कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने वाले निदेशक को अधिकृत करने वाला बोर्ड संकल्प
- दो गवाह, हर एक अपने पहचान पत्र सहित
कहाँ जाना है
हर शेयरधारक और कंपनी की ओर से एक निदेशक, दो गवाहों के सामने, प्रायः राज्य द्वारा इक़रारनामे के लिए तय मूल्य के ई-स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करते हैं; इसकी रजिस्ट्री नहीं होती। कंपनी एक मूल प्रति अपने सांविधिक रिकॉर्ड के साथ रखती है।
फ़ीस
ई-स्टाम्प शुल्क इक़रारनामों के लिए राज्य की अनुसूची के अनुसार लगता है; आज की राशि ई-स्टाम्प केंद्र से पूछें। बाद में अंतर्नियमों में संशोधन कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाख़िल होता है, जिसकी अपनी फ़ीस है।
ध्यान दें
- शेयर हस्तांतरण की रोकें कंपनी और बाद के ख़रीदारों पर तभी लागू होती हैं जब वे अंतर्नियमों में लिखी हों; हस्ताक्षर के बाद अंतर्नियमों में संशोधन का विशेष संकल्प पारित करें।
- नया शेयरधारक हस्तांतरण दर्ज होने से पहले इस इक़रारनामे से बँधे रहने का विलेख हस्ताक्षरित करे।
- आरक्षित विषयों को मंज़ूरी देने वाले बोर्ड और शेयरधारकों के कार्यवृत्त इस इक़रारनामे के साथ रखें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
डीड और इकरारनामों पर स्टाम्प शुल्क राज्य, दस्तावेज़ और उसकी राशि पर निर्भर करता है; कुछ का सब-रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकरण ज़रूरी है। स्टाम्प पेपर पर छापने से पहले मौजूदा शुल्क और नियम जाँच लें।