फ़्रैंचाइज़ी इक़रारनामा
किसी और के ब्रांड से आउटलेट चलाना: क्षेत्र, ब्रांड का प्रयोग, फ़ीस व रॉयल्टी, माल व मानक, प्रशिक्षण, अवधि, नवीनीकरण और समाप्ति।
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काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
फ़्रैंचाइज़ी इक़रारनामा
यह फ़्रैंचाइज़ी इक़रारनामा आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में अमर चाय प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन U00000PB2021PTC000000, पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 21, इंडस्ट्रियल एरिया, अमरनगर), द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कबीर शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (आगे "फ़्रैंचाइज़र") तथा नेहा वर्मा पत्नी श्री अनिल वर्मा, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी मकान नं. 204, सेक्टर 9, शांतिपुर, ज़िला शांतिपुर, हरियाणा (आगे "फ़्रैंचाइज़ी") के बीच लिखा गया। प्रत्येक पक्ष में उसके क़ानूनी उत्तराधिकारी व अनुमत समनुदेशिती शामिल हैं।
चूँकि फ़्रैंचाइज़र "अमर चाय" ब्रांड (पंजीकृत ट्रेड मार्क नं. 0000000, वर्ग 43) के अंतर्गत चाय, नाश्ते और बेकरी के कैफ़े चलाने का कारोबार अपने नुस्ख़ों या उत्पादों, विधियों, मानकों और साज-सज्जा (आगे मिलाकर "सिस्टम") के साथ करता है;
चूँकि फ़्रैंचाइज़ी इस ब्रांड व सिस्टम के अंतर्गत एक आउटलेट चलाना चाहता है, और फ़्रैंचाइज़र नीचे लिखी शर्तों पर इसके लिए सहमत है;
अतः सभी पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं:-
1.यह कि फ़्रैंचाइज़र, फ़्रैंचाइज़ी को दुकान नं. 14, बस स्टैंड रोड, कल्याणपुर (आगे "आउटलेट") पर ब्रांड व सिस्टम के अंतर्गत एक आउटलेट चलाने का अधिकार देता है, जो कल्याणपुर की नगर सीमा (आगे "क्षेत्र") के ग्राहकों की सेवा करेगा। इस इक़रारनामे की अवधि में फ़्रैंचाइज़र क्षेत्र के भीतर ब्रांड के अंतर्गत न स्वयं दूसरा आउटलेट खोलेगा, न किसी और को खोलने देगा। फ़्रैंचाइज़ी, फ़्रैंचाइज़र की लिखित सहमति के बिना न कोई दूसरा आउटलेट खोलेगा और न किसी अन्य स्थान या ऑनलाइन मंच से ब्रांड के नाम पर बिक्री करेगा।
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- हर पक्ष के लिए: पहचान पत्र और पैन; कंपनी, एलएलपी या फ़र्म के लिए उसके पंजीकरण के काग़ज़ और हस्ताक्षर करने वाले का बोर्ड संकल्प या अधिकार पत्र
- फ़्रैंचाइज़र का ट्रेड मार्क पंजीकरण प्रमाण पत्र या आवेदन, और ब्रांड मैनुअल या मानक जिनका इक़रारनामे में ज़िक्र है
- आउटलेट के परिसर का प्रमाण (स्वामित्व के काग़ज़ या किरायानामा) और उसका पूरा पता
- दोनों पक्षों का जीएसटी पंजीकरण, और तय फ़्रैंचाइज़ी फ़ीस, ज़मानत राशि, रॉयल्टी व प्रशिक्षण का विवरण
- दो गवाह, हर एक अपने पहचान पत्र सहित
कहाँ जाना है
दोनों पक्ष दो गवाहों के सामने, प्रायः राज्य द्वारा इक़रारनामे के लिए तय मूल्य के ई-स्टाम्प पेपर पर, हस्ताक्षर करते हैं; इसकी रजिस्ट्री प्रायः नहीं होती। कई पक्ष इसे नोटरी से तस्दीक़ भी करवाते हैं। हर पक्ष एक हस्ताक्षरित मूल प्रति रखता है।
फ़ीस
ई-स्टाम्प शुल्क इक़रारनामों के लिए राज्य की अनुसूची के अनुसार लगता है; आज की राशि ई-स्टाम्प केंद्र से पूछें।
ध्यान दें
- फ़ीस देने से पहले जाँच लें कि ब्रांड का ट्रेड मार्क फ़्रैंचाइज़र के नाम पर पंजीकृत है या उसके लिए आवेदन किया गया है।
- मिलता-जुलता कारोबार न चलाने की रोक केवल इक़रारनामे के रहते चल सकती है; इसके बाद वह लागू नहीं करवाई जा सकती (भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 27)। नुस्ख़ों और मैनुअल की गोपनीयता बाद में भी रहती है।
- आउटलेट के लाइसेंस (खाद्य सुरक्षा, दुकान एवं प्रतिष्ठान, ट्रेड लाइसेंस) फ़्रैंचाइज़ी के अपने नाम पर होने चाहिए।
- फ़ीस और रॉयल्टी पर टैक्स इनवॉइस के बदले जीएसटी देय है; मासिक बिक्री विवरण और रॉयल्टी की रसीदें संभालकर रखें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
डीड और इकरारनामों पर स्टाम्प शुल्क राज्य, दस्तावेज़ और उसकी राशि पर निर्भर करता है; कुछ का सब-रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकरण ज़रूरी है। स्टाम्प पेपर पर छापने से पहले मौजूदा शुल्क और नियम जाँच लें।