विलंब माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र (धारा 5 परिसीमा अधिनियम)

समय के बाद दाख़िल अपील या प्रार्थना पत्र स्वीकार करवाना।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जूनियर डिवीज़न), अमरनगर

दीवानी दावा नं. 412 सन् 2025

कबीर शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
…प्रार्थी

बनाम

विक्रम सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
…प्रतिवादी

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विलंब माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र

निवेदन है कि:-

1.यह कि प्रार्थी दिनांक 02-06-2026 के फ़ैसले के विरुद्ध अपील दाख़िल कर रहा है और इसमें 23 दिन की देरी है।

2.यह कि देरी इन कारणों से हुई: प्रार्थी 20-06-2026 से 10-07-2026 तक अस्पताल में और 25-07-2026 तक बिस्तर पर रहा।

3.यह कि देरी सद्भावपूर्ण है, जानबूझकर नहीं; गुण-दोष पर प्रार्थी का मामला मज़बूत है और देरी माफ़ न होने पर उसे अपूरणीय क्षति होगी, जबकि प्रतिवादी को कोई हानि नहीं।

प्रार्थना:

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि दिनांक 02-06-2026 के फ़ैसले के विरुद्ध अपील दाख़िल करने में हुई 23 दिन की देरी न्यायहित में माफ़ की जाए।

न्याय के हित में अन्य कोई राहत जो माननीय न्यायालय उचित समझे, वह भी दी जाए।

स्थान: अमरनगर
दिनांक: 12-10-2026
कबीर शर्मा
द्वारा अधिवक्ता

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

आपके वकील के माध्यम से देर से दी जा रही अपील या प्रार्थना पत्र के साथ, उसी अदालत में दाख़िल होता है जहाँ वह दाख़िल हो रहा है; दूसरे पक्ष को नोटिस जाता है और वह विरोध कर सकता है।

फ़ीस

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार लगते हैं; आज की राशि काउंटर पर पूछें। वकील की फ़ीस अलग है।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार लगाएँ।