वाहन की बिक्री या ख़रीद का शपथ पत्र (विक्रेता या क्रेता)
वाहन का विक्रेता या क्रेता: बिक्री, सौंपने का समय और चालान व दुर्घटना की ज़िम्मेदारी।
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काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शपथ पत्र
(वाहन की बिक्री या ख़रीद)
मैं, रोहन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-
1.यह कि मैं सफ़ेद मारुति ऑल्टो कार, 2018 मॉडल, रजिस्ट्रेशन नं. PB-00-ZZ-0002, चेसिस नं. MA3XXXXXXXX000002 व इंजन नं. F8DXX000002 (आगे "उक्त वाहन") का पंजीकृत मालिक हूँ।
2.यह कि दिनांक 10-10-2026 को सुबह 11:15 बजे मैंने उक्त वाहन कबीर शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब (आगे "क्रेता") को ₹2,10,000 (दो लाख दस हज़ार रुपये मात्र) में बेच दिया है और पूरी क़ीमत मुझे मिल गई है।
3.यह कि उसी समय उक्त वाहन, उसकी चाबियाँ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, बीमा पॉलिसी और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र क्रेता को सौंप दिए गए और वाहन का क़ब्ज़ा क्रेता को मिल गया।
4.यह कि ऊपर लिखी तारीख़ व समय तक उक्त वाहन से जुड़े हर चालान, टैक्स, दुर्घटना, दावे व अपराध का ज़िम्मेदार विक्रेता है और उसके बाद का क्रेता। उस समय के बाद वाहन के प्रयोग की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है।
5.यह कि उक्त वाहन पर कोई ऋण, दृष्टिबंधक, हायर-परचेज़ या लीज़ नहीं है।
6.यह कि उक्त वाहन चोरी का नहीं है और किसी दुर्घटना, आपराधिक मामले या अन्य कार्यवाही में शामिल नहीं है।
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), बीमा पॉलिसी और प्रदूषण (पीयूसी) प्रमाण पत्र
- विक्रेता और क्रेता के हस्ताक्षर वाले फ़ॉर्म 29 और 30
- विक्रेता और क्रेता के पहचान और पते के प्रमाण (ऑनलाइन आवेदन के लिए आधार)
- वाहन पर क़र्ज़ रहा हो तो: फ़ाइनेंसर का अनापत्ति प्रमाण पत्र और फ़ॉर्म 35
- चेसिस नंबर की पेंसिल छाप, अगर परिवहन दफ़्तर माँगे
कहाँ जाना है
ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ के बाद ट्रांसफ़र के आवेदन के साथ वाहन पोर्टल (parivahan.gov.in) पर और उस पंजीकरण प्राधिकारी के पास दाख़िल होता है जहाँ वाहन का रिकॉर्ड है (आरटीए, या एसडीएम का पंजीकरण दफ़्तर)।
फ़ीस
ट्रांसफ़र फ़ीस और बकाया टैक्स, यदि हो, वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन दिए जाते हैं; ई-स्टाम्प पेपर और तस्दीक़ की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है। आज की राशि पूछें।
ध्यान दें
- उसी राज्य में विक्रेता 14 दिन के भीतर बिक्री की सूचना देता है और क्रेता 30 दिन के भीतर ट्रांसफ़र का आवेदन करता है (मोटर वाहन अधिनियम, धारा 50)।
- सौंपने की सही तारीख़ और समय लिखें: उससे पहले के चालान और हादसे विक्रेता के, बाद के क्रेता के हैं।
- जब तक वाहन पोर्टल पर नया मालिक न दिखे, चालान विक्रेता के पास आ सकते हैं; विक्रेता जाँच ले कि ट्रांसफ़र हो गया है।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।
हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।
चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।