पारिवारिक पेंशन के दावे हेतु शपथ पत्र

विधवा या विधुर, संतान या माता-पिता का पारिवारिक पेंशन दावा: दिवंगत, अन्य सदस्य, पात्रता और अधिक राशि लौटाने का वचन।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

शपथ पत्र

(पारिवारिक पेंशन)

मैं, परमजीत कौर विधवा स्व. श्री बलदेव सिंह, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी गाँव कल्याणपुर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करती हूँ:-

1.यह कि बलदेव सिंह अंतिम बार हेड कांस्टेबल, ज़िला पुलिस, अमरनगर के पद पर थे; सेवानिवृत्ति के बाद वे पेंशन ले रहे थे (पीपीओ नं. PB/0000/2019) और दिनांक 30-07-2026 को उनकी मृत्यु हो गई।

2.यह कि मैं दिवंगत की पत्नी हूँ।

3.यह कि दिवंगत की मृत्यु के बाद मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है।

4.यह कि मेरे अतिरिक्त दिवंगत के परिवार में निम्नलिखित सदस्य हैं, जिनमें से किसी का पारिवारिक पेंशन पर मुझसे पहले का हक़ नहीं है:

(क)हरजीत सिंह, पुत्र (विवाहित, नौकरी में), आयु 36 वर्ष;

(ख)नवनीत कौर, पुत्री (विवाहित), आयु 33 वर्ष;

5.यह कि पारिवारिक पेंशन अमर बैंक, कल्याणपुर शाखा के मेरे बचत खाता नं. XXXX9054 में जमा की जाए।

6.यह कि अपने पुनर्विवाह, अपनी आय में बदलाव, और ऐसी किसी भी घटना की सूचना, जिससे पारिवारिक पेंशन पर मेरा हक़ समाप्त या कम हो, मैं तुरंत पेंशन वितरण अधिकारी को दूँगी। देय से अधिक दी गई कोई भी राशि मैं लौटाऊँगी, और वह मेरी पेंशन या बकाया राशि से समायोजित भी की जा सकती है।

7.यह कि यह शपथ पत्र मैं पारिवारिक पेंशन के अपने दावे के समर्थन में दे रही हूँ और मेरे दावे के विवरण सत्य हैं।

बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ के बाद दावा फ़ॉर्म के साथ दाख़िल होता है: सेवा में मृत्यु हो तो उस दफ़्तर में जहाँ कर्मचारी आख़िरी बार तैनात था; पेंशनभोगी के लिए उस बैंक या कोषागार में जो पेंशन देता था, या पेंशन मंज़ूर करने वाले दफ़्तर में। जहाँ पीपीओ में पति या पत्नी का नाम पहले से हो, वहाँ बैंक प्रायः मृत्यु प्रमाण पत्र और दावे पर फ़ैमिली पेंशन शुरू कर देता है।

फ़ीस

केवल पेंशन पाने के लिए बना शपथ पत्र प्रायः स्टाम्प शुल्क से मुक्त होता है; तस्दीक़ की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है। आज की राशि वहीं पूछें।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।

हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।

चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।