संपत्ति के स्वामित्व व क़ब्ज़े का शपथ पत्र
ऋण, बिक्री या मंज़ूरी हेतु स्वामित्व व क़ब्ज़े की घोषणा।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
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अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शपथ पत्र
(स्वामित्व व क़ब्ज़ा)
मैं, विक्रम सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-
1.यह कि मैं सब-रजिस्ट्रार अमरनगर में दर्ज बयनामा नं. 2345 दिनांक 04-05-2012 के आधार पर मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, रक़बा 150 वर्ग गज़ का पूर्ण मालिक हूँ और यह मेरे शांतिपूर्ण भौतिक क़ब्ज़े में है।
2.यह कि संपत्ति सभी भारों, देनदारियों, गिरवी व धारणाधिकार से मुक्त है और इस बारे किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है।
3.यह कि मैंने यह संपत्ति किसी को बेची, हिबा, गिरवी या बेचने का इकरार नहीं किया है।
शपथकर्ता
सत्यापन: सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 3 तक की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।
शपथकर्ता
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आधार कार्ड या कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्र (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- मालिकाना हक़ का विलेख: बयनामा, दान पत्र (हिब्बानामा), ट्रांसफ़र या अलॉटमेंट पत्र (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- ज़मीन के लिए ताज़ा जमाबंदी (फ़र्द) और इंतक़ाल; मकान या प्लॉट के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की ताज़ा रसीद
- क़ब्ज़े के प्रमाण के रूप में बिजली का ताज़ा बिल
- सर्च रिपोर्ट या भार-मुक्ति प्रमाण पत्र, अगर बैंक या ख़रीदार माँगे (प्रायः वकील या सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर के ज़रिए मिलता है)
कहाँ जाना है
ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ के बाद मालिकाना काग़ज़ों के साथ बैंक, ख़रीदार, विकास प्राधिकरण या तहसील को दिया जाता है।
फ़ीस
ई-स्टाम्प पेपर और ओथ कमिश्नर या नोटरी की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है; आज की राशि वहीं पूछें।
ध्यान दें
- यह शपथ पत्र अपने आप में मालिकाना हक़ साबित नहीं करता: बैंक या ख़रीदार फिर भी रजिस्टर्ड विलेख और माल रिकॉर्ड जाँचते हैं।
- अगर जायदाद पर कोई क़र्ज़, रहन या बिक्री का इक़रारनामा है, तो इसे ऐसे ही हस्ताक्षर न करें: शपथ पत्र में लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं है।
- साझी जायदाद में प्रायः हर सह-मालिक शपथ पत्र देता है, या सब मिलकर एक पर हस्ताक्षर करते हैं।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।
हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।
चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।