राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने का शपथ पत्र
नवजात या बहू का नाम जोड़ना, या मृत/चले गए सदस्य का नाम हटाना।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
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अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शपथ पत्र
(राशन कार्ड)
मैं, गुरदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-
1.यह कि मैं राशन कार्ड नं. AMR/2019/004512 में परिवार का मुखिया हूँ।
2.यह कि कार्ड में निम्नलिखित बदलाव किए जाएँ:
(क)जगीर सिंह: remove, क्योंकि उनकी मृत्यु 19-06-2021 को हो गई;
3.यह कि मेरे परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य राशन कार्ड में शामिल नहीं है।
शपथकर्ता
सत्यापन: सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 3 तक की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।
शपथकर्ता
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- राशन कार्ड (मूल और एक फ़ोटोकॉपी)
- जोड़े या हटाए जाने वाले हर सदस्य का आधार कार्ड
- नवजात को जोड़ने के लिए: जन्म प्रमाण पत्र; बहू को जोड़ने के लिए: विवाह प्रमाण पत्र और उसका नाम मायके के कार्ड से कटने का प्रमाण
- सदस्य हटाने के लिए: मृत्यु प्रमाण पत्र, या सदस्य के कहीं और चले जाने का प्रमाण (नया कार्ड या सरेंडर प्रमाण पत्र)
- हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (फ़ैमिली आईडी) नंबर
कहाँ जाना है
ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ के बाद आवेदन के साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में दाख़िल होता है: पंजाब में सेवा केंद्र से, हरियाणा में सरल पोर्टल से, और चंडीगढ़ में विभाग के दफ़्तर में। विभाग का इंस्पेक्टर प्रायः इसकी जाँच करता है।
फ़ीस
बदलाव की अपनी प्रायः कोई फ़ीस नहीं है; सेवा केंद्र की फ़ीस, ई-स्टाम्प पेपर और तस्दीक़ की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है। आज की राशि पूछें।
ध्यान दें
- एक व्यक्ति का नाम केवल एक राशन कार्ड पर हो सकता है: बहू का नाम पहले मायके के कार्ड से कटवाना होगा।
- हरियाणा में राशन कार्ड फ़ैमिली आईडी के अनुसार चलता है; पहले फ़ैमिली आईडी ठीक करवाएँ (इसका शपथ पत्र ऐप में है)।
- जब कहा जाए तब हर सदस्य का ई-केवाईसी राशन डिपो पर करवाएँ; जिसका ई-केवाईसी न हो, उसका नाम कार्ड से हट सकता है।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।
हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।
चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।