धर्म परिवर्तन का शपथ पत्र
स्वेच्छा से किए धर्म परिवर्तन का रिकॉर्ड, रस्म की तारीख़ व स्थान और नए नाम सहित, रिकॉर्ड व राजपत्र हेतु।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
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काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शपथ पत्र
(धर्म परिवर्तन)
मैं, रोहन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-
1.यह कि मैं पहले हिंदू धर्म का अनुयायी था।
2.यह कि दिनांक 05-10-2026 को गुरुद्वारा सिंह सभा, नानक नगर, अमरनगर में मैंने सिख धर्म अपना लिया, और तब से मैं इसी धर्म का पालन कर रहा हूँ।
3.यह कि सिख धर्म मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से और सोच-समझकर अपनाया है। किसी ने भी मुझसे यह बल, धमकी, दबाव, अनुचित प्रभाव, धोखे, प्रलोभन या लालच से, या विवाह, धन, नौकरी या किसी अन्य लाभ का वादा करके नहीं करवाया है।
4.यह कि मैं बालिग व स्वस्थ चित्त हूँ और इस परिवर्तन का अर्थ व प्रभाव समझता हूँ।
5.यह कि रस्म के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है, जो गुरुद्वारा सिंह सभा, नानक नगर, अमरनगर द्वारा दिनांक 05-10-2026 को जारी हुआ है।
6.यह कि धर्म परिवर्तन के बाद मैंने रोहनदीप सिंह नाम रखा है और आगे मुझे इसी नाम से जाना जाएगा। रोहन कुमार और रोहनदीप सिंह एक ही व्यक्ति के, यानी मेरे ही, नाम हैं।
7.यह कि यह शपथ पत्र मैं अपने रिकॉर्ड में बदलाव और राजपत्र में प्रकाशन के लिए दे रहा हूँ।
शपथकर्ता
सत्यापन: सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 7 तक की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आधार कार्ड या कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्र (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- रस्म कराने वाली जगह या व्यक्ति का दिया प्रमाण पत्र, यदि मिला हो
- पुराने नाम वाला कोई रिकॉर्ड, जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अगर नाम बदला है
- हरियाणा में: बदलाव से पहले डिप्टी कमिश्नर को दी गई घोषणा की प्रति, और उसकी रसीद
- बदलाव की अख़बार की कतरनें, अगर गज़ट के लिए आवेदन कर रहे हैं
- दो ताज़ा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
कहाँ जाना है
ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ के बाद गज़ट अधिसूचना (भारत का गज़ट या राज्य का गज़ट) के लिए और उन दफ़्तरों में दिया जाता है जिनका रिकॉर्ड बदलना है। हरियाणा में 2022 के अधिनियम के तहत डिप्टी कमिश्नर को घोषणा एक अलग क़दम है, जो बदलाव से पहले होता है।
फ़ीस
ई-स्टाम्प पेपर और तस्दीक़ की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है; अख़बार और गज़ट का ख़र्च अलग है। आज की राशि पूछें।
ध्यान दें
- धर्म बदलने का असर विवाह, उत्तराधिकार और आरक्षण पर पड़ सकता है: जैसे, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र केवल हिंदू, सिख या बौद्ध को जारी होता है। आगे बढ़ने से पहले वकील से पूछें।
- गज़ट दफ़्तर अपना फ़ॉर्म, अख़बार की सूचनाएँ और अन्य काग़ज़ माँगता है; आवेदन से पहले उसकी मौजूदा सूची देख लें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।
हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।
चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।