मालिक की मृत्यु पर वाहन हस्तांतरण का शपथ पत्र
मृतक मालिक का वाहन वारिस के नाम करवाना।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
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काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शपथ पत्र
(मालिक की मृत्यु पर वाहन हस्तांतरण)
मैं, गुरदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-
1.यह कि ट्रैक्टर नं. PB-00-A-0000 जगीर सिंह के नाम पंजीकृत था, जिनकी मृत्यु दिनांक 19-06-2021 को हो गई।
2.यह कि मैं मृतक का पुत्र और उनका एक क़ानूनी वारिस हूँ और वाहन मेरे क़ब्ज़े में है।
3.यह कि अन्य वारिसों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 50 व उसके नियमों के अनुसार वाहन मेरे नाम हस्तांतरित होने पर कोई आपत्ति नहीं है।
4.यह कि वाहन किसी दुर्घटना या अपराध के मामले में शामिल नहीं है, पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज के अलावा उस पर कोई ऋण या दृष्टिबंधक नहीं है और कोई भी देय राशि मेरी ज़िम्मेदारी होगी।
शपथकर्ता
सत्यापन: सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 4 तक की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।
शपथकर्ता
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), बीमा पॉलिसी और प्रदूषण (पीयूसी) प्रमाण पत्र
- मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- आपके पहचान और पते का प्रमाण (ऑनलाइन आवेदन के लिए आधार)
- आपके वारिस होने का प्रमाण, जैसे परिवहन दफ़्तर माँगे: क़ानूनी वारिस (जीवित सदस्य) प्रमाण पत्र, या बाक़ी वारिसों के अनापत्ति शपथ पत्र
- वाहन पर क़र्ज़ रहा हो तो: फ़ाइनेंसर का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- चेसिस नंबर की पेंसिल छाप, अगर परिवहन दफ़्तर माँगे
कहाँ जाना है
ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ के बाद ट्रांसफ़र के आवेदन के साथ वाहन पोर्टल (parivahan.gov.in) पर और उस पंजीकरण प्राधिकारी के पास दाख़िल होता है जहाँ वाहन का रिकॉर्ड है (आरटीए, या एसडीएम का पंजीकरण दफ़्तर)।
फ़ीस
ट्रांसफ़र फ़ीस और बकाया टैक्स, यदि हो, वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन दिए जाते हैं; ई-स्टाम्प पेपर और तस्दीक़ की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है। आज की राशि पूछें।
ध्यान दें
- पंजीकरण प्राधिकारी को 30 दिन के भीतर मृत्यु की सूचना दें, और तीन महीने के भीतर ट्रांसफ़र का आवेदन करें (केंद्रीय मोटर वाहन नियम)।
- बीमा पॉलिसी भी अपने नाम करवाएँ: नई आरसी की प्रति बीमा कंपनी को भेजें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।
हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।
चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।