अधिवास (डोमिसाइल) का शपथ पत्र
हरियाणा, चंडीगढ़ या अन्य राज्य में अधिवास प्रमाण पत्र हेतु।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
आईफ़ोन और आईपैड: जल्द ही ऐप स्टोर पर · एंड्रॉइड: जल्द ही गूगल प्ले पर
अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शपथ पत्र
(अधिवास)
मैं, अनिल वर्मा पुत्र श्री रमेश वर्मा, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी मकान नं. 204, सेक्टर 9, शांतिपुर, ज़िला शांतिपुर, हरियाणा, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-
1.यह कि मैं पिछले 31 वर्षों से हरियाणा में स्थायी रूप से रह रहा हूँ और वहीं स्थायी रूप से रहने का इरादा रखता हूँ।
2.यह कि मैंने किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से अधिवास या निवास प्रमाण पत्र नहीं लिया है।
3.यह कि कोई भी बात झूठी पाए जाने पर प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है और मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।
शपथकर्ता
सत्यापन: सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 3 तक की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।
शपथकर्ता
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- राज्य में रहने के वर्षों का प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली के बिल, जायदाद के काग़ज़, या वहाँ पढ़ाई के स्कूल रिकॉर्ड
- बच्चे के लिए: जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल के प्रमाण पत्र, और माता या पिता के अधिवास का प्रमाण
- हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (फ़ैमिली आईडी) नंबर
- दो ताज़ा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
कहाँ जाना है
ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़, या जहाँ माना जाए वहाँ स्व-घोषणा; फिर आवेदन के साथ सरल केंद्र या सरल पोर्टल (हरियाणा), संपर्क केंद्र (चंडीगढ़), या संबंधित राज्य के सेवा केंद्र में दाख़िल होता है। रिपोर्ट के बाद राजस्व अधिकारी, प्रायः तहसीलदार या एसडीएम, प्रमाण पत्र जारी करता है।
फ़ीस
सेवा केंद्र की फ़ीस, ई-स्टाम्प पेपर और ओथ कमिश्नर या नोटरी की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है; आज की राशि वहीं पूछें।
ध्यान दें
- कितने वर्षों का निवास चाहिए, यह उद्देश्य और राज्य पर निर्भर है; आवेदन से पहले विज्ञापन या प्रॉस्पेक्टस देख लें।
- अगर आपके पास किसी अन्य राज्य का अधिवास या निवास प्रमाण पत्र है, तो आवेदन न करें: शपथ पत्र में लिखा है कि आपके पास नहीं है।
- पंजाब के निवास प्रमाण पत्र के लिए ऐप का उसी के लिए बना शपथ पत्र लें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।
हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।
चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।