हाउस टैक्स और पानी-सीवर खाते अपने नाम करवाने का शपथ पत्र
मृत्यु या ख़रीद के बाद हाउस टैक्स और पानी-सीवर खाते अपने नाम करवाना, पुराने बकाया की ज़िम्मेदारी सहित।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
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अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शपथ पत्र
(हाउस टैक्स व पानी-सीवर खाते)
मैं, रोहन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-
1.यह कि संपत्ति मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, प्रॉपर्टी आईडी AMR-000123 तथा पानी व सीवर खाता नं. WS-000456, नगर निगम, अमरनगर के रिकॉर्ड में ओम प्रकाश के नाम दर्ज है।
2.यह कि ओम प्रकाश की मृत्यु दिनांक 03-12-2025 को हो गई। मैं मृतक का पुत्र हूँ और उनके क़ानूनी वारिसों में से एक हूँ।
3.यह कि मृतक के अन्य क़ानूनी वारिसों को, जिनके नाम नीचे लिखे हैं, रिकॉर्ड मेरे नाम दर्ज होने पर कोई आपत्ति नहीं है, और उनकी लिखित सहमति संलग्न है:
(क)सुशीला देवी, विधवा;
(ख)पूजा रानी, पुत्री;
4.यह कि नगर निगम, अमरनगर से अनुरोध है कि उक्त संपत्ति के हाउस टैक्स (प्रॉपर्टी टैक्स) के रिकॉर्ड और पानी व सीवरेज कनेक्शन में ओम प्रकाश के स्थान पर मेरा नाम दर्ज किया जाए।
5.यह कि उक्त संपत्ति के मालिकाना हक़ या क़ब्ज़े को लेकर किसी अदालत या दफ़्तर में कोई विवाद या मुक़दमा लंबित नहीं है, और मैंने यह संपत्ति न बेची है, न दान की है, न रहन रखी है।
6.यह कि अब से इन मदों में उक्त संपत्ति पर नगर निगम, अमरनगर के सभी बकाया मैं चुकाऊँगा, और नाम बदलने से पहले की अवधि का कोई बकाया बाद में निकले तो वह भी चुकाऊँगा; मेरा नाम दर्ज होने से होने वाले किसी नुक़सान या दावे की भरपाई मैं नगर निगम, अमरनगर को करूँगा।
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आधार कार्ड या कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्र (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- प्रॉपर्टी आईडी वाली ताज़ा प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद या बिल, और पानी-सीवर का ताज़ा बिल
- बिक्री के बाद: रजिस्टर्ड बयनामा (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- मृत्यु के बाद: मृत्यु प्रमाण पत्र, आपके रिश्ते का प्रमाण, और बाक़ी वारिसों की लिखित सहमति उनके पहचान पत्रों सहित
- नाम बदलने के लिए नगर निकाय का अपना फ़ॉर्म, यदि हो
कहाँ जाना है
ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ के बाद नाम बदलने के आवेदन के साथ नगर निगम या नगर परिषद के दफ़्तर में, या जहाँ उसका पोर्टल ऐसे आवेदन ले वहाँ ऑनलाइन, दाख़िल होता है। बदलाव दर्ज करने से पहले निकाय तथ्यों की जाँच कर सकता है।
फ़ीस
नगर निकाय अपनी ट्रांसफ़र फ़ीस और बकाया, यदि हो, अलग लेता है; ई-स्टाम्प पेपर और तस्दीक़ की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है। आज की राशि पूछें।
ध्यान दें
- पहले हाउस टैक्स और पानी के बिल आज तक भर दें: ज़्यादातर निकाय बकाया न होने पर ही नाम बदलते हैं।
- यह इंदराज केवल नगर निकाय के रिकॉर्ड के लिए है; इससे यह तय नहीं होता कि जायदाद का मालिक कौन है, जैसा शपथ पत्र में लिखा है।
- बिक्री या मृत्यु के बाद बिजली कनेक्शन भी अपने नाम करवाएँ (इसका शपथ पत्र ऐप में है)।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।
हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।
चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।