वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन हेतु शपथ पत्र
आयु, निवास, योजना की सीमा में आय और कोई अन्य पेंशन नहीं, बदलाव बताने व ग़लत भुगतान लौटाने के वचन सहित।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
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अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शपथ पत्र
(सामाजिक सुरक्षा पेंशन)
मैं, बलवंत कौर विधवा स्व. श्री जगीर सिंह, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी गाँव कल्याणपुर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करती हूँ:-
1.यह कि मैं पंजाब की स्थायी निवासी हूँ और जन्म से पंजाब में रह रही हूँ; मेरा वर्तमान पता ऊपर लिखा है।
2.यह कि मेरी जन्म तिथि 10-03-1959 है, जैसा कि मेरे मतदाता पहचान पत्र में दर्ज है, और वृद्धावस्था पेंशन के लिए योजना में तय आयु मैं पूरी कर चुकी हूँ।
3.यह कि सभी स्रोतों से मेरी अपनी आय ₹18,000 (अठारह हज़ार रुपये मात्र) वार्षिक है, जो योजना द्वारा तय सीमा के भीतर है।
4.यह कि मैं केंद्र या राज्य सरकार, किसी स्थानीय निकाय, या सरकार के किसी बोर्ड, निगम या अन्य संस्था की सेवा में नहीं हूँ और इनमें से किसी से पेंशन नहीं लेती। मुझे केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना के अंतर्गत कोई अन्य पेंशन या आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है।
5.यह कि पेंशन अमर बैंक, कल्याणपुर शाखा के मेरे बचत खाता नं. XXXX3381 में जमा की जाए, जो मेरे अपने नाम है।
6.यह कि मेरी आय, निवास या परिस्थिति में कोई भी ऐसा बदलाव होने पर, जिससे पेंशन के मेरे हक़ पर असर पड़े, मैं तुरंत संबंधित दफ़्तर को बताऊँगी। यदि मुझे कोई ऐसी राशि दे दी जाए जिसका मैं हक़दार नहीं हूँ, तो वह मैं लौटाऊँगी और वह मुझसे वसूल की जा सकती है।
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आपका आधार कार्ड (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल); हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (फ़ैमिली आईडी) नंबर
- उम्र का प्रमाण: जन्म या मैट्रिक का प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड या कोई अन्य रिकॉर्ड जिसे दफ़्तर माने
- विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र; दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड
- निवास और आय का प्रमाण, जैसे फ़ॉर्म में माँगा गया हो
- आपके अपने बैंक या डाकघर खाते की पासबुक, आधार से जुड़ी हुई
- दो ताज़ा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
कहाँ जाना है
ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़, या जहाँ दफ़्तर माने वहाँ स्व-घोषणा; फिर पेंशन के आवेदन के साथ दाख़िल होता है: पंजाब में सेवा केंद्र पर, हरियाणा में सरल केंद्र या ज़िला समाज कल्याण दफ़्तर में, और चंडीगढ़ में समाज कल्याण विभाग में।
फ़ीस
पेंशन की कोई फ़ीस नहीं है। केवल पेंशन पाने के लिए बना शपथ पत्र प्रायः स्टाम्प शुल्क से मुक्त होता है; तस्दीक़ की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है। आज की राशि वहीं पूछें।
ध्यान दें
- उम्र, आय और निवास की शर्तें हर योजना अपनी तय करती है और ये बदलती रहती हैं; दफ़्तर इनकी जाँच करता है, इसलिए सही आँकड़े लिखें।
- आय, निवास या हालात में कोई भी बदलाव (जैसे विधवा पेंशन में पुनर्विवाह) तुरंत दफ़्तर को बताएँ; ग़लत भुगतान की रक़म वसूली जाती है।
- पेंशन सीधे खाते में आती है: खाता चालू और आधार से जुड़ा रखें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।
हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।
चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।