बकाया किराये का नोटिस

किरायेदार से बकाया किराये की माँग।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

प्रिया बेदी, एडवोकेट

चैम्बर 21, ज़िला अदालत, अमरनगर

क़ानूनी नोटिस

दिनांक: 12-10-2026

रजिस्टर्ड ए.डी. / स्पीड पोस्ट द्वारा

सेवा में,

श्री कबीर शर्मा

मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब

विषय: मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर का भूतल का बकाया किराया

महोदय/महोदया,

मेरे मुवक्किल विक्रम सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब के निर्देश पर और उनकी ओर से आपको निम्नलिखित क़ानूनी नोटिस दिया जाता है:-

1.यह कि आप मकान नं. 45, गुलाब कॉलोनी, अमरनगर का भूतल में ₹9,500 (नौ हज़ार पाँच सौ रुपये मात्र) मासिक किराये पर मेरे मुवक्किल के किरायेदार हैं।

2.यह कि आपने अप्रैल 2026 से किराया नहीं दिया है और आपकी ओर ₹57,000 (सत्तावन हज़ार रुपये मात्र) बकाया हैं।

3.यह कि आपको इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर बकाया चुकाने को कहा जाता है। ऐसा न करने पर किराया न देने के आधार पर आपकी बेदख़ली और ब्याज सहित बकाया वसूली की कार्यवाही की जाएगी, जिसका ख़र्च आपको उठाना होगा।

इस नोटिस की एक प्रति आगे की कार्यवाही हेतु मेरे कार्यालय में रख ली गई है।

प्रिया बेदी
एडवोकेट

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

इस पर आप या आपकी ओर से आपके वकील हस्ताक्षर करते हैं, फिर यह दूसरे पक्ष के हर उस पते पर, जो आपको मालूम है, रजिस्टर्ड डाक (एडी) या स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है; साथ में ई-मेल या व्हाट्सऐप से भी भेज सकते हैं।

फ़ीस

नोटिस के लिए स्टाम्प पेपर या कोर्ट फ़ीस की ज़रूरत नहीं: डाक ख़र्च आप देते हैं, और वकील भेजें तो वकील की फ़ीस।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

सादा काग़ज़ काफ़ी है।