मजिस्ट्रेट को निजी शिकायत (धारा 223 बीएनएसएस)

मजिस्ट्रेट के पास सीधे दाख़िल आपराधिक शिकायत।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरनगर

आशा रानी पत्नी श्री रोहन कुमार, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
…शिकायतकर्ता

बनाम

कबीर शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब
…अभियुक्त

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत शिकायत

निवेदन है कि:-

1.यह कि दिनांक 20-09-2026 को लगभग शाम 7 बजे अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को उसके घर के बाहर रोका, थप्पड़ मारा और जान से मारने की धमकी दी।

2.यह कि इन कृत्यों से धारा 115(2) व 351(2) बीएनएस के अपराध बनते हैं, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किए गए।

3.यह कि इस शिकायत के समर्थन में शिकायतकर्ता उसकी पड़ोसन सिमरन कौर की गवाही करवाएगी।

प्रार्थना:

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अभियुक्त को सम्मन कर धारा 115(2) व 351(2) बीएनएस के अपराधों के लिए विचारण कर क़ानून अनुसार दंडित किया जाए।

न्याय के हित में अन्य कोई राहत जो माननीय न्यायालय उचित समझे, वह भी दी जाए।

स्थान: अमरनगर
दिनांक: 12-10-2026
आशा रानी
द्वारा अधिवक्ता

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

वकील के माध्यम से (या आप ख़ुद) उस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दाख़िल होती है जहाँ अपराध हुआ; मजिस्ट्रेट आपका और आपके गवाहों का शपथ पर बयान दर्ज करते हैं, जाँच करवा सकते हैं, और नए क़ानून के तहत संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनते हैं।

फ़ीस

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट, और हर नोटिस या सम्मन का तलबाना, अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार; आज की राशि काउंटर पर पूछें। वकील की फ़ीस अलग है।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

जहाँ ज़रूरी हो, कोर्ट फ़ीस और वेलफ़ेयर टिकट अदालत के दफ़्तर के निर्देश अनुसार लगाएँ।