निवास का शपथ पत्र
पते का सबूत, जब कोई और दस्तावेज़ न हो।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
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अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शपथ पत्र
(निवास)
मैं, मीरा शर्मा पत्नी श्री कबीर शर्मा, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करती हूँ:-
1.यह कि मैं सन् 2011 से मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब पर रह रही हूँ और यह मेरा अपना मकान है।
2.यह कि यही मेरा स्थायी व वर्तमान पता है और मुझसे यहीं संपर्क किया जा सकता है।
3.यह कि यह शपथ पत्र मैं गैस कनेक्शन के लिए दे रही हूँ।
शपथकर्ता
सत्यापन: सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 3 तक की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।
शपथकर्ता
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आधार कार्ड या कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्र (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- पते का जो भी प्रमाण हो: बिजली या पानी का बिल, राशन कार्ड, वोटर कार्ड या बैंक पासबुक, चाहे परिवार के किसी सदस्य के नाम हो
- मकान किराए पर हो तो: किरायानामा, या मालिक की सहमति, मालिक के पहचान पत्र और किसी बिल सहित
- सरपंच, नंबरदार या वार्ड पार्षद की तस्दीक़, जहाँ दफ़्तर माँगे
- दो ताज़ा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
कहाँ जाना है
ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ के बाद उस दफ़्तर को दिया जाता है जिसे चाहिए: बैंक, पासपोर्ट दफ़्तर, तहसील या स्कूल।
फ़ीस
ई-स्टाम्प पेपर और ओथ कमिश्नर या नोटरी की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है; आज की राशि वहीं पूछें।
ध्यान दें
- दफ़्तर पता जाँचने के लिए किसी को भेज सकते हैं; पासपोर्ट के लिए पुलिस इसकी तस्दीक़ करती है।
- कई सेवा केंद्र और अन्य सरकारी सेवाएँ अब शपथ पत्र की जगह स्व-घोषणा मान लेती हैं; स्टाम्प पेपर ख़रीदने से पहले पूछ लें।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।
हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।
चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।