पंजाब निवास प्रमाण पत्र हेतु शपथ पत्र

सेवा केंद्र में पंजाब निवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

शपथ पत्र

(पंजाब में निवास)

मैं, गुरदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1.यह कि मैं पिछले 25 वर्षों से पंजाब राज्य में साधारणतया निवास कर रहा हूँ और इस समय मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब पर रहता हूँ।

2.यह कि मैंने किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से निवास प्रमाण पत्र नहीं लिया है, और न ही मेरे बच्चे के लिए लिया गया है।

3.यह कि मैं अपने बच्चे सिमरन कौर के लिए पंजाब निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहा हूँ और समझता हूँ कि कोई भी बात झूठी पाए जाने पर प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है और मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।

शपथकर्ता

सत्यापन: सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 3 तक की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।

शपथकर्ता

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़, या जहाँ माना जाए वहाँ स्व-घोषणा; फिर आवेदन के साथ सेवा केंद्र में दाख़िल होता है। पटवारी या कोई अन्य फ़ील्ड अधिकारी रिपोर्ट करता है, और राजस्व अधिकारी, प्रायः तहसीलदार या एसडीएम, प्रमाण पत्र जारी करता है।

फ़ीस

सेवा केंद्र की सेवा फ़ीस, ई-स्टाम्प पेपर और तस्दीक़ की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है; आज की राशि वहीं पूछें।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।