पंजाब निवास प्रमाण पत्र हेतु शपथ पत्र
सेवा केंद्र में पंजाब निवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
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अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शपथ पत्र
(पंजाब में निवास)
मैं, गुरदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-
1.यह कि मैं पिछले 25 वर्षों से पंजाब राज्य में साधारणतया निवास कर रहा हूँ और इस समय मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब पर रहता हूँ।
2.यह कि मैंने किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से निवास प्रमाण पत्र नहीं लिया है, और न ही मेरे बच्चे के लिए लिया गया है।
3.यह कि मैं अपने बच्चे सिमरन कौर के लिए पंजाब निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहा हूँ और समझता हूँ कि कोई भी बात झूठी पाए जाने पर प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है और मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।
शपथकर्ता
सत्यापन: सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 3 तक की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।
शपथकर्ता
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- पंजाब में रहने के वर्षों का प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली के बिल, जायदाद के काग़ज़ या जमाबंदी (फ़र्द), या पंजाब में पढ़ाई के स्कूल रिकॉर्ड
- बच्चे के लिए: बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल के प्रमाण पत्र, और माता या पिता के निवास का प्रमाण
- सरपंच, नंबरदार या वार्ड पार्षद की तस्दीक़, जहाँ फ़ॉर्म में माँगी गई हो
- दो ताज़ा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
कहाँ जाना है
ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़, या जहाँ माना जाए वहाँ स्व-घोषणा; फिर आवेदन के साथ सेवा केंद्र में दाख़िल होता है। पटवारी या कोई अन्य फ़ील्ड अधिकारी रिपोर्ट करता है, और राजस्व अधिकारी, प्रायः तहसीलदार या एसडीएम, प्रमाण पत्र जारी करता है।
फ़ीस
सेवा केंद्र की सेवा फ़ीस, ई-स्टाम्प पेपर और तस्दीक़ की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है; आज की राशि वहीं पूछें।
ध्यान दें
- कितने वर्षों का निवास चाहिए, यह उद्देश्य पर निर्भर है (राज्य की नौकरी, दाख़िले का कोटा, कोई योजना); आवेदन से पहले विज्ञापन या प्रॉस्पेक्टस देख लें।
- अगर आपके पास किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र है, तो आवेदन न करें: शपथ पत्र में लिखा है कि आपके पास नहीं है।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।