नाबालिग के नाम परिवर्तन का शपथ पत्र
माता-पिता द्वारा बच्चे का नाम स्कूल या जन्म रिकॉर्ड में बदलवाना।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
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अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शपथ पत्र
(नाबालिग का नाम परिवर्तन)
मैं, रोहन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-
1.यह कि मैं नाबालिग अर्जुन, जन्म तिथि 14-03-2017, का पिता हूँ, जो मेरे साथ उपरोक्त पते पर रहता है।
2.यह कि नाबालिग का पहला नाम आर्यन था, और उसके हित व भलाई में मैंने उसका नाम बदलकर अर्जुन रखा है।
3.यह कि आर्यन और अर्जुन एक ही बच्चे के नाम हैं।
4.यह कि नया नाम स्कूल रिकॉर्ड और जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज करवाने के लिए मैं यह शपथ पत्र दे रहा हूँ और इस परिवर्तन बारे किसी भी प्रश्न का उत्तरदायी मैं रहूँगा।
शपथकर्ता
सत्यापन: सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 4 तक की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।
शपथकर्ता
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- माता-पिता दोनों के, या अभिभावक के, पहचान पत्र (फ़ोटोकॉपी)
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- बच्चे के पुराने नाम वाले रिकॉर्ड: स्कूल रिकॉर्ड, आधार या पासपोर्ट
- बच्चे की ताज़ा फ़ोटो
- अभिभावक के लिए अदालत का आदेश या संरक्षकता का कोई अन्य प्रमाण
कहाँ जाना है
माता-पिता या अभिभावक ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाते हैं। इसके बाद प्रायः अख़बार में (और जहाँ दफ़्तर माँगे वहाँ गज़ट में) सूचना छपती है, फिर स्कूल, आधार केंद्र या पासपोर्ट दफ़्तर अपना रिकॉर्ड बदलता है।
फ़ीस
ई-स्टाम्प पेपर और तस्दीक़ की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है; अख़बार और गज़ट का ख़र्च अलग है। आज की राशि पूछें।
ध्यान दें
- नए नाम पर माता-पिता दोनों की सहमति होनी चाहिए; अगर वे अलग रहते हैं, तो दूसरे की लिखित सहमति या अदालत का आदेश चाहिए हो सकता है।
- जन्म रजिस्टर में पहले से दर्ज नाम रजिस्ट्रार के नियमों के अनुसार ही बदलता है; आवेदन से पहले रजिस्ट्रार से पूछें।
- छात्र का नाम बदलने के लिए स्कूल बोर्डों के अपने नियम और समय-सीमाएँ हैं; नाम जल्दी बदलवाएँ।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।
हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।
चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।