नाम परिवर्तन हेतु शपथ पत्र

वयस्क व्यक्ति द्वारा अपना नाम बदलने के लिए, रिकॉर्ड, गज़ट या पासपोर्ट हेतु।

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अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।

काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

शपथ पत्र

(नाम परिवर्तन हेतु)

मैं, आशा रानी पत्नी श्री रोहन कुमार, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी मकान नं. 12, गली नं. 3, नानक नगर, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करती हूँ:-

1.यह कि मैं भारत की नागरिक हूँ और उपरोक्त पते की स्थायी निवासी हूँ।

2.यह कि मेरा पहला नाम आशा देवी था, जिसे मैंने विवाह के पश्चात् बदलकर आशा रानी रख लिया है।

3.यह कि अब से मुझे सभी कार्यों में अपने नए नाम आशा रानी से जाना जाए।

4.यह कि आशा देवी और आशा रानी एक ही व्यक्ति, अर्थात् मेरे ही नाम हैं।

5.यह कि मेरा पहला नाम मेरे मैट्रिक प्रमाण पत्र और बैंक खाते में दर्ज है और ये रिकॉर्ड बदलवाने के लिए मैं यह शपथ पत्र दे रही हूँ।

6.यह कि मैंने यह नाम किसी क़ानूनी दायित्व से बचने या किसी ग़ैरक़ानूनी उद्देश्य से नहीं बदला है।

शपथकर्ता

सत्यापन: सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 6 तक की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।

शपथकर्ता

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक (ज़िला कचहरी या तहसील) के सामने हस्ताक्षर करें। इसके बाद आमतौर पर नाम बदलने की सूचना दो अख़बारों में छपवाई जाती है, और जब कोई दफ़्तर माँगे तो गज़ट में भी।

फ़ीस

ई-स्टाम्प पेपर और तस्दीक़ की फ़ीस काउंटर पर जमा होती है; आज की राशि वहीं पूछें। अख़बार और गज़ट का ख़र्च अलग है।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।

हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।

चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।