जन्म रिकॉर्ड में बच्चे का नाम दर्ज करवाने हेतु शपथ पत्र व अनुरोध

जब जन्म बिना नाम के दर्ज हुआ हो: हर लिपि में नाम, धारा 14 के अंतर्गत दर्ज करवाना।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

शपथ पत्र

(जन्म रिकॉर्ड में बच्चे का नाम दर्ज करना)

मैं, नेहा वर्मा पत्नी श्री अनिल वर्मा, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी मकान नं. 204, सेक्टर 9, शांतिपुर, ज़िला शांतिपुर, हरियाणा, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करती हूँ:-

1.यह कि दिनांक 20-01-2026 को सिविल अस्पताल, शांतिपुर में माता नेहा वर्मा व पिता अनिल वर्मा के यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ, और मैं बच्चे की माता हूँ।

2.यह कि यह जन्म, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर परिषद, शांतिपुर के यहाँ पंजीकरण नं. B-2026-000123 दिनांक 27-01-2026 के अंतर्गत, बच्चे के नाम के बिना, दर्ज हुआ है।

3.यह कि बच्चे का नाम इस प्रकार रखा गया है, और अनुरोध है कि उक्त पंजीकरण के सामने जन्म रजिस्टर में यही नाम दर्ज किया जाए:

(क)अंग्रेज़ी (रोमन अक्षरों) में: Anaya Verma;

(ख)हिंदी (देवनागरी) में: अनाया वर्मा;

(ग)पंजाबी (गुरमुखी) में: ਅਨਾਇਆ ਵਰਮਾ।

4.यह कि बच्चे का किसी अन्य जन्म रिकॉर्ड में कोई और नाम दर्ज नहीं है और अब तक बच्चे के नाम सहित कोई जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है।

5.यह कि माता-पिता दोनों इस नाम से सहमत हैं और बच्ची स्कूल रिकॉर्ड सहित सभी कार्यों के लिए इसी नाम से जानी जाएगी।

6.यह कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 14 के अंतर्गत यह नाम दर्ज करने और नाम सहित जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के अनुरोध के साथ मैं यह शपथ पत्र दे रही हूँ।

बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ के बाद अनुरोध के साथ उस जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार को दिया जाता है जिसने जन्म दर्ज किया था (नगर निकाय, या स्वास्थ्य विभाग या पंचायत की पंजीकरण इकाई), प्रायः सेवा केंद्र, सरल केंद्र या संपर्क केंद्र के ज़रिए।

फ़ीस

नाम जुड़वाने पर रजिस्ट्रार विलंब शुल्क ले सकता है, और प्रमाण पत्र की हर प्रति की अपनी फ़ीस है; ई-स्टाम्प पेपर और तस्दीक़ की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है। आज की राशि पूछें।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।

हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।

चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।