मृत्यु के विलंबित पंजीकरण हेतु शपथ पत्र

21 दिन के बाद सूचित मृत्यु दर्ज करवाने हेतु (धारा 13, 1969 अधिनियम)।

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काग़ज़ की शुरुआत

दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।

शपथ पत्र

(मृत्यु का विलंबित पंजीकरण)

मैं, गुरदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1.यह कि करनैल सिंह पुत्र श्री बचन सिंह, निवासी मकान नं. 88, मॉडल टाउन, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब की मृत्यु दिनांक 18-01-2024 को मॉडल टाउन, अमरनगर स्थित हमारे घर में लगभग 76 वर्ष की आयु में बुढ़ापे के कारण हुई।

2.यह कि मैं मृतक का पुत्र हूँ और यहाँ लिखी बातें मेरी व्यक्तिगत जानकारी में हैं।

3.यह कि यह मृत्यु तय इक्कीस दिनों के भीतर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार को सूचित नहीं की गई, क्योंकि उनकी मृत्यु घर पर हुई और परिवार को पता नहीं था कि घर पर हुई मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को देनी होती है।

4.यह कि यह मृत्यु अब तक यहाँ या कहीं और किसी जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत नहीं हुई है और इसका कोई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है।

5.यह कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 के अंतर्गत मृत्यु के विलंबित पंजीकरण के आवेदन के समर्थन में मैं यह शपथ पत्र दे रहा हूँ और उस आवेदन के विवरण सत्य हैं।

शपथकर्ता

सत्यापन: सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 5 तक की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।

बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।

साथ क्या लाएँ

साथ लाने वाले काग़ज़

कहाँ जाना है

ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ के बाद उस जगह के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार के पास दाख़िल होता है जहाँ मृत्यु हुई (शहर में नगर निकाय; गाँव में स्वास्थ्य विभाग या पंचायत की पंजीकरण इकाई), अक्सर सेवा केंद्र, सरल केंद्र या संपर्क केंद्र के ज़रिए।

फ़ीस

रजिस्ट्रार का विलंब शुल्क इस पर निर्भर है कि पंजीकरण कितनी देर से हो रहा है; ई-स्टाम्प पेपर और तस्दीक़ की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है। आज की राशि पूछें।

ध्यान दें

काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।

स्टाम्प पेपर

पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।

हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।

चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।