दस्तावेज़ गुम होने का शपथ पत्र
मूल गुम होने पर डुप्लीकेट प्रमाण पत्र, आरसी या डीड हेतु।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
आईफ़ोन और आईपैड: जल्द ही ऐप स्टोर पर · एंड्रॉइड: जल्द ही गूगल प्ले पर
अभी वकील ने नहीं जाँचा। हस्ताक्षर से पहले हर पंक्ति जाँचें।
काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शपथ पत्र
(दस्तावेज़ों का गुम होना)
मैं, कबीर शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-
1.यह कि लगभग दिनांक 28-09-2026 को बस अड्डा, अमरनगर में मेरे निम्नलिखित दस्तावेज़ गुम हो गए:
(क)स्कूटर PB-00-X-0000 की आरसी;
2.यह कि बहुत ढूँढने पर भी ये दस्तावेज़ नहीं मिले।
3.यह कि मैंने इसकी सूचना पुलिस को डीडीआर नं. 17 दिनांक 29-09-2026, थाना सिटी, अमरनगर द्वारा दी है।
4.यह कि ये दस्तावेज़ किसी के पास गिरवी, बेचे या सौंपे नहीं गए हैं और मिल जाने पर मैं डुप्लीकेट जारी करने वाले दफ़्तर को लौटा दूँगा।
शपथकर्ता
सत्यापन: सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 4 तक की बातें मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को अमरनगर में सत्यापित किया।
शपथकर्ता
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आधार कार्ड या कोई अन्य फ़ोटो पहचान पत्र (फ़ोटोकॉपी; दिखाने के लिए मूल)
- गुमशुदगी की पुलिस रिपोर्ट (गुमशुदा सामान की रिपोर्ट या उसका नंबर), या काग़ज़ चोरी हुए हों तो एफ़आईआर
- हर गुम हुए काग़ज़ की फ़ोटोकॉपी, यदि हो, या उसका नंबर, तारीख़ और जारी करने वाला दफ़्तर
- अख़बार में छपी गुमशुदगी की सूचना की कतरन, अगर दफ़्तर माँगे
- दो ताज़ा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अगर दफ़्तर माँगे
कहाँ जाना है
ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ के बाद डुप्लीकेट के आवेदन के साथ उस दफ़्तर को दिया जाता है जिसने काग़ज़ जारी किया था: स्कूल बोर्ड या विश्वविद्यालय, परिवहन दफ़्तर, बैंक, या रजिस्टर्ड दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति के लिए सब-रजिस्ट्रार।
फ़ीस
ई-स्टाम्प पेपर और तस्दीक़ की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है; डुप्लीकेट की फ़ीस जारी करने वाला दफ़्तर अलग लेता है, और अख़बार की सूचना का ख़र्च अलग है। आज की राशि पूछें।
ध्यान दें
- पहले पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दें; पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में यह प्रायः पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन हो जाती है, और रिपोर्ट नंबर शपथ पत्र में लिखा जाता है।
- अगर काग़ज़ चोरी हुए हैं, तो गुमशुदगी नहीं, चोरी (एफ़आईआर) दर्ज करवाएँ।
- अगर मूल बाद में मिल जाए, तो दफ़्तर को बताएँ और डुप्लीकेट लौटा दें, जैसा शपथ पत्र में वादा है।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।
हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।
चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।