ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हेतु आय व संपत्ति का शपथ पत्र
ईडब्ल्यूएस आय व संपत्ति प्रमाण पत्र हेतु परिवार की आय, ज़मीन और मकान।
यह काग़ज़ भरने के लिए तैयार दस्तावो में खुलता है, इस कंप्यूटर पर या ऐप में। खाते की ज़रूरत नहीं।
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काग़ज़ की शुरुआत
दस्तावो के नमूना विवरण के साथ; लोग और जगहें काल्पनिक हैं। नीले शब्द वे हैं जो आप भरते हैं।
शपथ पत्र
(आय व संपत्ति, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग)
मैं, कबीर शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, तहसील व ज़िला अमरनगर, पंजाब, शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-
1.यह कि मैं खत्री समुदाय से हूँ, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग) के आरक्षण में शामिल नहीं है।
2.यह कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए गिने जाने वाले मेरे परिवार में निम्नलिखित सदस्य हैं:
(क)कबीर शर्मा, आवेदक के पिता, आयु 44 वर्ष;
(ख)मीरा शर्मा, आवेदक की माता, आयु 41 वर्ष;
(ग)इरा शर्मा, आवेदक, आयु 17 वर्ष;
3.यह कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वेतन, खेती, व्यापार व पेशे सहित सभी स्रोतों से मेरे परिवार की सकल वार्षिक आय इस प्रकार थी:
(क)हार्डवेयर की दुकान (शर्मा हार्डवेयर): ₹4,56,000 (चार लाख छप्पन हज़ार रुपये मात्र);
(ख)मीरा शर्मा की ट्यूशन कक्षाएँ: ₹1,20,000 (एक लाख बीस हज़ार रुपये मात्र);
4.यह कि उस वर्ष मेरे परिवार की कुल सकल आय ₹5,76,000 (पाँच लाख छिहत्तर हज़ार रुपये मात्र) थी।
5.यह कि मेरे परिवार के पास, चाहे कहीं भी स्थित हो, निम्नलिखित ज़मीन व रिहायशी संपत्ति है:
(क)खेती की ज़मीन: कोई नहीं;
(ख)रिहायशी फ़्लैट: कोई नहीं;
(ग)रिहायशी प्लॉट या मकान: मकान नं. 7, बसंत विहार, अमरनगर, 90 वर्ग गज़ पर बना।
बाक़ी काग़ज़ दस्तावो में है।
साथ क्या लाएँ
साथ लाने वाले काग़ज़
- आवेदक और गिने गए परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड (फ़ोटोकॉपी)
- पिछले वित्तीय वर्ष की पारिवारिक आय का प्रमाण: वेतन प्रमाण पत्र या पर्चियाँ, पेंशन के काग़ज़, आयकर रिटर्न या फ़ॉर्म 16; खेती के लिए जमाबंदी (फ़र्द)
- परिवार की ज़मीन और मकानों के काग़ज़, या उन पर पटवारी की रिपोर्ट
- आपकी जाति या समुदाय दिखाने वाला कोई रिकॉर्ड, जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
- हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (फ़ैमिली आईडी) नंबर; और दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
कहाँ जाना है
ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ के बाद आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ सेवा केंद्र (पंजाब), सरल केंद्र या सरल पोर्टल (हरियाणा) या संपर्क केंद्र (चंडीगढ़) में दाख़िल होता है। पटवारी रिपोर्ट करता है और राजस्व अधिकारी, प्रायः तहसीलदार, प्रमाण पत्र जारी करता है।
फ़ीस
सेवा केंद्र की फ़ीस, ई-स्टाम्प पेपर और ओथ कमिश्नर या नोटरी की फ़ीस काउंटर पर दी जाती है; आज की राशि वहीं पूछें।
ध्यान दें
- केंद्र सरकार की नौकरियों और दाख़िलों में केंद्रीय फ़ॉर्मेट चलता है; राज्य की नौकरियों और दाख़िलों में राज्य का अपना फ़ॉर्मेट और सीमाएँ हो सकती हैं। पूछ लें कि आपको कौन-सा चाहिए।
- प्रमाण पत्र पिछले वित्तीय वर्ष की आय पर बनता है; दफ़्तर प्रायः चालू वर्ष का जारी प्रमाण पत्र माँगते हैं, इसलिए इसे हर साल नया बनवाएँ।
- परिवार के हर सदस्य और हर जगह की सारी जायदाद गिनें; आय या जायदाद छिपाकर लिया गया प्रमाण पत्र रद्द होता है।
काग़ज़ और फ़ीस बदल सकते हैं। जाने से पहले दफ़्तर से पूछ लें। केवल जानकारी के लिए, अभी वकील ने नहीं जाँची।
स्टाम्प पेपर
पंजाब: शपथ पत्र प्रायः ई-स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है (अधिकृत ई-स्टाम्प केंद्र से लें, वहीं मौजूदा शुल्क पूछें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ होता है। कई सरकारी सेवाओं में अब स्व-घोषणा भी मान्य है।
हरियाणा: ई-स्टाम्प पेपर का प्रयोग करें (अधिकृत विक्रेता; मौजूदा शुल्क जाँचें) और ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़ करवाएँ।
चंडीगढ़: अधिकृत केंद्र से ई-स्टाम्प पेपर (मौजूदा शुल्क जाँचें); ओथ कमिश्नर या नोटरी के सामने तस्दीक़।